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दोहरे हत्याकांड के आरोपित समेत 3 की जमानत खारिज

सिमडेगा : पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने सत्रवाद 183-18 की सुनवाई करते हुए दोहरे हत्याकां

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Dec 2018 10:56 PM (IST)Updated: Fri, 14 Dec 2018 10:56 PM (IST)
दोहरे हत्याकांड के आरोपित समेत 3 की जमानत खारिज

सिमडेगा : पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने सत्रवाद 183-18 की सुनवाई करते हुए दोहरे हत्याकांड के दो आरोपित भुवनेश्वर ¨सह व

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कमल ¨सह की स्थायी जमानत रद कर दी। दोनों आरोपितों ने बानो थाना अंतर्गत बुधेश्वर ¨सह एवं पार्वती देवी की जमीन विवाद में दौली से मारकर हत्या कर दी थी। बाद में पुलिस ने उक्त दौली व खून से सनी मिट्टी को फोरेंसिक साइंस लैब में भेजा था। वहीं उक्त दोनों आरोपी कोलेबिरा थाना कांड संख्या 33-18 के लूट के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। उनके बयान के मुताबिक दोनों आरोपितों ने पहले रोड लूट कांड में किसी अन्य व्यक्ति से 44 हजार रुपये लूट ली। बाद में उस पैसे खाने व दारू पीने के बाद बानो थाना में दो की हत्या कर दी थी। फिलहाल दोनों आरोपित कारा अभिरक्षा में हैं। वहीं सिमडेगा थाना कांड संख्या 132-18 के आरोपी उपेन्द्र ओझा बिहार

के जनता बक्सर छपरा निवासी की भी अग्रिम जमानत खारिज कर दी। उपेंद्र पर पत्नी को प्रताड़ित करने एवं आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। उसकी पत्नी सुमन देवी ने अपने मैके बंगरू भंडारटोली में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पीड़िता की मां देवकी देवी ने सिमडेगा थाना में मामला दर्ज कराया था। दोनों ही मामलों में पीपी महेन्द्र ¨सह ने साक्ष्य व दलीलें प्रस्तुत किया।


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