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पिस्टल-कारतूस रखने के जुर्म में मिली 5 वर्ष की सजा

सिमडेगा : एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जलडेगा थाना कांड संख्या 69-17 के तहत शस्त्र

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Jan 2019 11:01 PM (IST)Updated: Sat, 19 Jan 2019 11:01 PM (IST)
पिस्टल-कारतूस रखने के जुर्म में मिली 5 वर्ष की सजा

सिमडेगा : एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जलडेगा थाना कांड संख्या 69-17 के तहत शस्त्र अधिनियम की धारा में आरोपी लालमोहन कच्छप को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कारावास एवं 13 हजार रुपये का जुर्माना की सजा मुकर्रर की है। सजा पाने वाला लालमोहन कच्छप टिनगिना चिरोटांड़, जलडेगा का रहने वाला है। उसे जलडेगा पुलिस अवैध देशी पिस्टल व मैगजीन में रखे हुए 4 ¨जदा कारतूस साथ गिरफ्तार की थी।इधर अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष प्रसाद ने साक्ष्य,गवाह आदि पेश करवाए। थाना में दर्ज मामला के अनुसार तत्कालीन जलडेगा थाना प्रभारी सामुएल ¨लडा 30 नवंबर 2017 को रात्रि में करीब 1:30 बजे गश्ती एवं छापामारी कर लौट रहे थे। इसी क्रम में लंबोई बाजारटांड़ के समीप स्कूटी सवार युवक पुलिस को देख तेजी से भागने की कोशिश की। जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में नाम पता पूछने पर उसने अपने बारे में लालमोहन कच्छप के रूप में परिचय दिया। बाद में विधिवत तलाशी लेने में पर उसके द्वारा कमर में खोसकर रखे गए पिस्टल व कारतूस समेत उसके स्कूटी को जब्त किया गया। इसके बाद थाना में उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद अदालत के द्वारा फैसला सुनाया गया।

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