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दहेज हत्या मामले में पति को 14 वर्ष का कारावास

जासंसिमडेगाएडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सिमडेगा थाना कांड संख्या 74-18 व एसटी नं

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Jul 2019 08:59 PM (IST)Updated: Wed, 17 Jul 2019 06:38 AM (IST)
दहेज हत्या मामले में पति को 14 वर्ष का कारावास
दहेज हत्या मामले में पति को 14 वर्ष का कारावास

जासं,सिमडेगा:एडीजे नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सिमडेगा थाना कांड संख्या 74-18 व एसटी नंबर 163-18 के तहत दहेज हत्या के जुर्म में पति कालीचरण मिस्त्री को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर उसे 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सुभाष प्रसाद ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की। वहीं उनके तरफ से कुल 7 गवाहों की पेश कराई। विदित हो कि छत्तीसगढ़ के जसपुर लोदाम की रहने वाली भारती बाई की शादी 12 मई 2018 को सिमडेगा के भेड़ीकुदर के कालीचरण मिस्त्री से हुई थी। इसके बाद भारती की मां पुष्पा बाई को 4 जून 2018 को सूचना मिली कि उसकी बेटी मर गई है। इसके बाद पुष्पा बाई ने सिमडेगा थाना में इस संबंध में मामला दर्ज कराया था। उनके मुताबिक पूर्व में उनकी बेटी फोन पर बताती थी कि उसका पति दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करता था। मोटरसाइकिल की मांग करते हुए अक्सर उसकी पिटाई की जाती थी। इधर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने

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के बाद आरोपी कालीचरण मिस्त्री को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।


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