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राजनगर के उपप्रमुख विनय सिंहदेव को छह माह की सजा

जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में राजनगर के उप प्रमुख विनय सिंहदेव को अदालत ने छह माह की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Sep 2019 06:17 PM (IST)Updated: Sat, 28 Sep 2019 06:35 AM (IST)
राजनगर के उपप्रमुख विनय सिंहदेव को छह माह की सजा
राजनगर के उपप्रमुख विनय सिंहदेव को छह माह की सजा

जागरण संवाददाता, सरायकेला : जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी राजनगर के उपप्रमुख विनय सिंहदेव को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम आशीष सक्सेना की विशेष अदालत ने छह माह की कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी को अपील के लिए औपबंधिक जमानत दी। अपर लोक अभियोजक मणिकांत विजय कुमार किडो ने बताया कि मामले में राजनगर के साधु पांडेया द्वारा कांड संख्या 99/17 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार विनय सिंहदेव ने 12 अक्टूबर 2017 को सरजामडीह बालू घाट में 10-12 बगैर नंबर वाले ट्रैक्टर में अवैध रूप से बालू लोड करवा रहे थे। जब ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली तो ग्रामीण बालू घाट पहुंचकर अवैध रूप से बालू लोड करने का विरोध किया। इस बीच विनय ग्रामीणों के पास आकर साधु पांडेया का कालर पकड़कर धक्का-मुक्की की। उसे जातिसूचक शब्द से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कहा कि तुम बहुत बड़ा गांव का प्रधान बनते हो। मामले पर न्यायालय में आरोपी विनय सिंहदेव को भादवि की धारा 341/506/ 504 व एससी एसटी एक्ट 3(1)(क्त्र)(स्) के तहत छह माह की सजा सुनाई है।

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