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पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी : शाहिस्ता

पूरे देश में चर्चित मो. तबरेज अंसारी हत्याकांड में छह आरोपितों को हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर तबरेज की पत्नी शाहिस्ता परवीन ने कहा कि कोर्ट के फैसले पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Dec 2019 11:58 PM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 06:12 AM (IST)
पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी : शाहिस्ता
पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी : शाहिस्ता

जासं, सरायकेला/खरसावां : पूरे देश में चर्चित मो. तबरेज अंसारी हत्याकांड में छह आरोपितों को हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर तबरेज की पत्नी शाहिस्ता परवीन ने कहा कि कोर्ट के फैसले पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। बुधवार को मीडिया के समक्ष फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आरोपियों को जमानत मिली होगी। हमें पति की मौत का इंसाफ चाहिए। कहा कि भीड़ की पिटाई से ही उसकी मौत हुई थी। पति के हत्यारों को सजा दिलाने तक लड़ती रहूंगी। दोषियों को सजा मिले। जरूरत पड़ी तो सर्वोच्च न्यायालय तक जाऊंगी।

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वहीं तबरेज के चाचा मशरूरआलम ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन मैं अपनी कुछ और भी दलीलें ऊपरी अदालत में दूंगा।

निचली अदालत के वकील सुबोध हाजरा ने बताया कि इस मामले में जज आर मुखोपाध्याय ने फैसला इस बिना पर देते हुए कहा कि तबरेज की मौत किसी एक व्यक्ति के डंडे से नहीं हुई थी जिसके बिना पर किसी एक व्यक्ति को सजा देना सही नहीं है। जिस कारण जज ने आरोपितों की ओर से वकील एके साहनी के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए सभी की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी।

गौरतलब हो कि 17 जून की रात को सरायकेला थाना अंर्तगत धातकीडीह में ग्रामीणों ने खरसावां के कदमडीहा निवासी तबरेज अंसारी की पिटाई की थी। 18 जून की सुबह पुलिस को सौंपा दिया था। सरायकेला थाना की पुलिस ने तबरेज को चोरी के आरोप में 18 जून को सरायकेला मंडल कारा भेजा था। जहां तीन दिन बाद 21 जून को उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद तबरेज के परिजनों ने सरायकेला थाने में धातकीडीह के ग्रामीणों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कराया था। यह मामला अंतरराष्ट्रीय पटल पर काफी चर्चित रहा था। मुद्दा बनने के बाद सरायकेला पुलिस ने आनन फानन में 11 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं निचली अदालत से सभी 11 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज होने के बाद छह ने झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी जमानत याचिका दाखिल की। जिसे झारखंड उच्च न्यायालय के आर मुखोपाध्याय की बेंच ने स्वीकार कर लिया और सभी आरोपियों को जमानत दे दी।


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