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हत्या व डकैती की घटनाओं में आई कमी: एसपी

जिला समाहरणालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने जिले के चार साल की उपलब्धियों की जानकारी दी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 28 Dec 2018 06:49 PM (IST)Updated: Fri, 28 Dec 2018 06:49 PM (IST)
हत्या व डकैती की घटनाओं में आई कमी: एसपी

सरायकेला : जिला समाहरणालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने जिले की चार साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2015 से 2018 तक चार वर्षों में हत्या, डकैती एवं लूटकांड की घटनाओं में काफी कमी आई है। एसपी ने बताया कि चार साल में हत्या के कुल 260 कांड प्रतिवेदित हुए जबकि 2011 से 2014 के बीच हत्या के कुल 278 कांड प्रतिवेदित हुए थे। उन्होंने कहा कि चार साल में डकैती के कुल 15 कांड प्रतिवेदित हुआ जबकि इसके पूर्व चार वर्षों के बीच 24 कांड प्रतिवेदित हुआ था। चार साल में एक भी बैंक डकैती की घटना नहीं हुई। 2015 से 2018 तक लूट के 72 कांड प्रतिवेदित हुआ जबकि 2011 से 2014 के बीच 73 कांड प्रतिवेदित हुए थे। एसपी ने कहा कि जिले में दंगा और अपहरण की घटनाओं में कमी आई है। चार वर्षों में दंगा के कुल 50 कांड प्रतिवेदित हुए जबकि इसके पूर्व 91 कांड हुए थे। बलात्कार की घटनाओं में भी कमी आई है। चार साल में बलात्कार के कुल 98 कांड हुए जबकि इससे पहले चार साल में 120 कांड हुए थे। नक्सल अपराध में कमी आई है। चार साल में नक्सल के कुल 20 कांड हुए, जबकि इसके पहले 42 कांड हुआ था। चार साल में शस्त्र अधिनियम के तहत 22 कांड हुए। इसमें 139 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 71 देशी व विदेशी हथियार, 131 गोली एवं छह खोखा बरामद हुआ है। उत्पाद अधिनियम के 182 कांड और 225 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अवैध पशु तस्करी के विरुद्ध 33 कांड प्रतिवेदित हुए। इसमें 74 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

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मकान मालिकों को कराना होगा किराएदारों का निबंधन

पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि सरायकेला जिले में अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला अंतर्गत शहरी क्षेत्र आदित्यपुर, सरायकेला एवं कपाली में रह रहे सभी मकान मालिकों किराएदारों का पुलिस के एक पोर्टल पर ऑनलाइन पूरी जानकारी के साथ निबंधन कराना होगा। उक्त पोर्टल जनवरी में लॉंच किया जाएगा। मकान मालिक अपने किरायेदार का सत्यापन नहीं कराते हैं। अगर उनके किरायेदार द्वारा कोई कांड किया जाता है तो मकान मालिक पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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