आरटीआइ के 20 मामले की सुनवाई, चार निष्पादित
जागरण संवाददाता,सरायकेला: जिला समाहरणालय स्थित अपर उपायुक्त के कार्यालय में शुक्रवार को अप
जागरण संवाददाता,सरायकेला: जिला समाहरणालय स्थित अपर उपायुक्त के कार्यालय में शुक्रवार को अपर उपायुक्त कुंज बिहारी पांडेय ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित कुल बीस मामले की सुनवाई की, जिसमें से चार मामले का निष्पादन करते हुए अभिलेख बंद कर दिया गया। अपर उपायुक्त के कार्यालय में अप्रैल महीने के चौथे शुक्रवार को अपीलीय पदाधिकारी सह अपर उपायुक्त कुंज बिहारी पांडेय ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कुल 20 आवेदनों पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए चार मामले का निष्पादन किया गया। अपर उपायुक्त पांडेय ने बताया कि जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नगर पर्षद आदित्यपुर का एक, कुकड़ु अंचल कार्यालय का एक, आयडा का एक एवं जिला आपूर्ति शाखा का एक समेत कुल चार मामले का निष्पादन करते हुए आवेदक को सूचना उपलब्ध कर अभिलेख बंद किया गया। अन्य 16 मामले में चांडिल अंचल कार्यालय के छह मामले, जिला आपूर्ति शाखा के पांच, आदित्यपुर नगर निगम के दो, चांडिल अनुमंडल कार्यालय के दो एवं आयडा का एक मामला शामिल है।