हल्दीबनी में रोकी गई सोलह वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी
गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत बांधडीह पंचायत के हल्दीबनी गांव में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी ने एक सोलह वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई।
जागरण संवाददाता, सरायकेला : गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत बांधडीह पंचायत के हल्दीबनी गांव में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी ने एक सोलह वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी ठाकुर गौरी शंकर शर्मा ने बताया कि हल्दीबनी की एक सोलह वर्षीय किशोरी की शादी आसपास के किसी गांव में तय हुई थी। शादी की तिथि बारह मार्च तय की गई थी। उन्होंने बताया कि जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने इसकी सूचना दी। सूचना पाकर बाल संरक्षण पदाधिकारी संतोष कुमार व जिला बाल कल्याण पदाधिकारी महावीर महतो के साथ हल्दीबनी गांव जाकर लड़की एवं उसके परिजनों से मिले और बालिग होने के पहले लड़की की शादी रोकने का परामर्श दिया गया। बीडीओ ने बताया कि विद्यालय प्रमाण पत्र के अनुसार लड़की की उम्र सोलह वर्ष है। उन्होंने कहा कि लड़की से पूछने पर उसने बताया कि वह स्वेच्छा से शादी कर रही है। उन्होंने बताया कि लड़की को उसके परिजन एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में समझाया गया। लड़की किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़ी है और स्वेच्छा से शादी करना चाहती है। उसके परिजन भी शादी कराना चाहते हैं। बीडीओ ने बताया कि घंटों लड़की एवं उसके परिजनों को समझाया गया कि जबतक लड़की की उम्र अठारह साल नहीं होती है उसकी शादी कराना कानूनन अपराध है। अगर नाबालिग लड़की की शादी नहीं रोकी गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंत में लड़की एवं परिजन समझ गए और तत्काल किशोरी की शादी रोक दी गई है। लड़की के पिता ने लिखित बांड भरकर दिया कि जबतक लड़की अट्ठारह साल की नहीं होगी उसकी शादी नहीं करेंगे और तबतक उसे पढ़ाऐंगे।