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एसी-एसटी के साथ अत्याचार पर कठोर दंड का प्रावधान : संजय कुमार

स्थानीय टाऊन हॉल में मंगलवार को प्रभारी उपायुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर जिला स्तरीय एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संजय कुमार ने कहा कि एसी-एसटी अत्याचार अधिनियम की जानकारी रखने तथा अधिक लोगों को जागरूक करने की अपील की।

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Feb 2020 06:03 PM (IST)Updated: Tue, 25 Feb 2020 06:03 PM (IST)
एसी-एसटी के साथ अत्याचार पर कठोर दंड का प्रावधान : संजय कुमार

जासं, सरायकेला : स्थानीय टाऊन हॉल में मंगलवार को प्रभारी उपायुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर जिला स्तरीय एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में संजय कुमार ने कहा कि एसी-एसटी अत्याचार अधिनियम की जानकारी रखने तथा अधिक लोगों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने इस अधिनियम के कानून का नाजायज इस्तेमाल से बचने की सलाह दी। बताया कि इनके साथ कोई अत्याचार ना हो। इसके विरूद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। वहीं जिला कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन ने कहा कि किसी कानून का विधिवत पालन ही संविधान को महान बनाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति थाना प्रभारी अरविन्द कुमार उपाध्याय ने लोगों थाने में किसी मामले पर की जाने वाली कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। उन्होंने किसी भी तरह के अत्याचार या शोषण होने पर थाना में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के बीच इससे संबंधित पुस्तिका वितरित की गई। जागरूकता कार्यशाला में आईटीडीए निदेशक अरूण वाल्टर सांगा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रियंका सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी धनवीर लकड़ा, जिला कोषागार पदाधिकारी प्रमोद कुमार झा अधिवक्ता भागवत मांझी व जिला परिषद सदस्या चामी मुर्मू आदि समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।

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