लोगों को बताया विधिक अधिकार
संवाद सहयोगी साहिबगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े लोगों ने रविवार को स्टेडियम रो
संवाद सहयोगी, साहिबगंज : जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े लोगों ने रविवार को स्टेडियम रोड के स्लम एरिया में रहनेवाले लोगों को कानूनी अधिकार की जानकारी दी। यहां रहनेवाले लोगों को बताया गया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छह से 14 साल तक के बच्चों को निश्शुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। यह कानून पूरे भारत में लागू है। बच्चों से किसी भी सूरत में श्रम नहीं कराया जा सकता है। ऐसे करानेवालों को कारावास का प्रावधान है। गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों को सरकार प्रत्येक माह अनाज भी उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि दैनिक मजदूरी करनेवाले लोग भी श्रम विभाग में निबंधन करा सकते हैं। ऐसे में उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। नौकरी के लिए बाहर जाने पर भी निबंधन कराना अनिवार्य है। इस मौके पर पीएलवी रेणुका कुमारी, शीला बास्की, शमीमा खातून और रंजन सिंह उपस्थित थे।