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रैयत मुआवजा के लिए जमा करें कागजात

उधवा(साहिबगंज) फरक्का- मोकामा एन एच 80 पथ परियोजना में उधवा प्रखंड के चार मौजा के रैयतों

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Aug 2020 06:49 PM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 06:17 AM (IST)
रैयत मुआवजा के लिए जमा करें कागजात
रैयत मुआवजा के लिए जमा करें कागजात

उधवा(साहिबगंज): फरक्का- मोकामा एन एच 80 पथ परियोजना में उधवा प्रखंड के चार मौजा के रैयतों द्वारा भूमि अधिग्रहण में अंचल प्रशासन को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। इस संबंध में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के हितबद्ध रैयतों को बार - बार सूचना दिए जाने के बावजूद भी कागजात जमा नहीं किया गया है। इस संबंध में अंचलाधिकारी राजेश एक्का ने बताया कि उपायुक्त साहिबगंज के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के मिर्जाचौकी- फरक्का सेक्शन अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण परियोजना से संबंधित अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का जिक्र किया जा रहा है। उपायुक्त चितरंजन कुमार ने बताया गया है कि कुछ रैयतों के द्वारा मुआवजा दर के विरुद्ध उच्च न्यायालय, झारखंड में वाद दायर किया गया है। उधवा अंचल के वैसे रैयत जिनके द्वारा मुआवजा प्राप्त नहीं किया गया है। वह कार्य की महत्ता को देखते हुए वर्तमान निर्धारित दर पर मुआवजा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में गुरुवार को संबंधित मौजा के राजस्व कर्मचारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मुआवजा हेतु जमीन से संबंधित कागजात जमा नहीं करने वाले रैयतों को अंतिम रूप से हिदायत देते हुए आवश्यक कागजात अंचल कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। वैसे रैयत जो अंचल कार्यालय में उपस्थित होकर अपना दावा पेश नहीं करेंगे वैसे लोगों की मुआवजा राशि जिला भू अर्जन कोर्ट में जमा कर दिया जाएगा। वैसे रैयतों को कोर्ट के माध्यम से भूगतान किया जाएगा। अंचलाधिकारी उधवा राजेश एक्का ने बताया मौजा उधवा, पतौड़ा, तलबन्ना एवं रामपुर मौजा के कुछ रैयतों ने भूमि से संबंधित खतियान, अद्दतन लगान रसीद, इनडेमिनिटी बॉण्ड, अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत बंशावली, इकरारनामा, आधार कार्ड, सहमति पत्र व बैंक खाते से संबंधित विवरण जमा कर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं तथा यह अंतिम अवसर होगा। सड़क निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना में अंचल प्रशासन किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए संबंधित मौजा के राजस्व कर्मचारी को स्थानीय पंचायत के मुखिया के सहयोग से रैयतों से मुआवजा क्लेम एक सप्ताह के अंदर अंचल कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करने का निर्देश दिया है। इसके पश्चात कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा। मौके पर अंचल निरीक्षक प्रकाश बेसरा, राजस्व कर्मचारी राजेन्द्र राय,फुदन सोरेन तथा अनवारूल शेख सहित अन्य मौजूद थे।

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