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होटल संचालक फायर सेफ्टी नियमों की कर रहे अनदेखी

साहिबगंज : शहर में संचालित होटल व होटल व रेस्ट्रां में फायर सेफ्टी नियमों की हमेशा अनद

By JagranEdited By: Published: Sun, 31 Dec 2017 03:01 AM (IST)Updated: Sun, 31 Dec 2017 03:01 AM (IST)
होटल संचालक फायर सेफ्टी नियमों की कर रहे अनदेखी

साहिबगंज : शहर में संचालित होटल व होटल व रेस्ट्रां में फायर सेफ्टी नियमों की हमेशा अनदेखी की जाती है। प्रावधान को ठेंगा दिखाकर ज्यादातर होटल व रेस्ट्रां में विभाग से बिना एनओसी लिए संचालित की जा रही है। शहर में एकाध होटल को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन सभी होटलों में फायर सेफ्टी सामान तक नहीं गया है। प्रावधान के अनुसार होटल या रेस्ट्रां निर्माण के पहले फायर सेफ्टी विभाग से एनओसी लेना है, लेकिन कहीं भी अनुपालन नहीं हो रहा है। हलांकि विभाग द्वारा भी इसकी जांच-पड़ताल नहीं की जाती है। शहर में तकरीबन आधा दर्जन से अधिक होटल व रेस्ट्रां संचालित हैं। प्रावधान के अनुसार होटल बि¨ल्डग के अनुसार फायर सेफ्टी विभाग से एनओसी लेना है, साथ ही प्रत्येक साल उसका रेन्यूवल भी कराना है। लेकिन इसका अनुपालन नहीं होने से होटल या रेस्ट्रां पहुंचने वालों की जान की सुरक्षा खतरे में बनी रहती है। हलांकि उक्त होटल या रेस्ट्रां पहुंचने वालों को इसकी जानकारी नहीं रहती है।

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क्या है प्रावधान

फायर सेफ्टी विभाग के नियमों के अनुसार दो मंजिला या इससे उपर के बहुमंजिला ईमारत वाले होटलों व रेस्ट्रां को विभाग से अनुमति लेना अति आवश्यक है। बावजूद इसके ना तो होटल या रेस्ट्रां संचालक इस ओर ध्यान देते हैं, औ न ही विभाग ही इस ओर झांकना मुनासिब समझते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन के बाद विभाग पदाधिकारी इसकी जांच कर विभाग एनओसी देने की प्रक्रिया पूरी करते हैं।

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क्या कहते हैं विभागीय पदाधिकारी

प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी उत्तम कुमार महतो ने कहा कि फायर सेफ्टी नियमों होटल व रेस्ट्रां संचालकों को विभाग से एनओसी लेना है, लेकिन ज्यादातर होटल या रेस्ट्रां संचालक इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उनके स्तर से जल्द ही मुहिम चलाकर वैसे होटल या रेस्ट्रां संचालकों को चिह्नित कर उन्हें नोटिश भेजेंगे।


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