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छात्राओं को दी गई कानून की जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से गुरूवार को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विधिक जागरूकता शिवर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला प्राधिकार के सचिव सूर्यमणि त्रिपाठी, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीएन

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 05:30 PM (IST)Updated: Thu, 20 Sep 2018 05:30 PM (IST)
छात्राओं को दी गई कानून की जानकारी
छात्राओं को दी गई कानून की जानकारी

साहिबगंज/राजमहल: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से गुरूवार को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में विधिक जागरूकता शिवर का आयोजन किया गया। मौके पर जिला प्राधिकार के सचिव सूर्यमणि त्रिपाठी, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला,सुनील कुमार, सरदार आंनद गोपाल ¨सह ने छात्राओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। बताया गया कि बाल अधिकार क्या है। इसके लिए वे कैसे कानूनी मदद ले सकते हैं। मौके पर अधिवक्ता मुरली धार साह, कुलेंदु प्रसाद, जेजे बोर्ड के सदस्य दिनेश शर्मा, पूनम कुमारी, पीएलवी रंजन ¨सह, हरेन्द्र प्रसाद आदि मौजूद थे।

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वहीं राजमहल संस के अनुसार, झालसा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को प्रखंड के खैरबन्नी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में विधिक शिविर का आयोजन किया गया। विधिक शिविर की अध्यक्षता अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यपाल ने किया। इस अवसर पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे, अधिवक्ता कामिनी शर्मा, विद्यालय की वार्डन सहित अन्य शिक्षिकाएं मौजूद थी। शिविर में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार ने उपस्थित छात्राओं को डायन प्रथा से संबंधित कानून के बारे में जानकारी दिया। बताया कि डायन नाम की कोई चीज नहीं होती है। यह सिर्फ अफवाह है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला या पुरुष को डायन कहकर संबोधित करता है तो उसकी विरूद्ध मामला दर्ज होगा, जो गैरे जमानतीय होगा। अपर मुख्य दंडाधिकारी सत्यपाल ने महिलाओं को मिलने वाली उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में बताया। कहा कि वर्तमान समय में पुत्रों को अपने पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त है। 


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