भाजयुमो नेता रमेश उर्फ गब्बर हत्याकांड में सात को उम्रकैद
भाजयुमो नेता रमेश कुमार पासवान उर्फ गब्बर पासवान की हत्या मामले में बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम केके शुक्ला की अदालत ने हत्या के सात आरोपियों को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता,साहिबगंज: भाजयुमो नेता रमेश कुमार पासवान उर्फ गब्बर पासवान की हत्या मामले में बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम केके शुक्ला की अदालत ने हत्या के सात आरोपियों को उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि 8 मई 15 की दोपहर 3.30 बजे गैस गोदाम के पास हनुमान मंदिर के समीप भाजयुमो नेता रमेश कुमार पासवान उर्फ गब्बर पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के भाई महेंद्र पासवान ने जीरवाबाड़ी ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत सात अभियुक्तों के अलावा अन्य को आरोपी बनाया गया था। जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम केके शुक्ला की अदालत ने सात आरोपियों को हत्या के मामले का दोषी पाया और बुधवार को सजा सुनाई। जिन आरोपियों को सजा सुनाई गई है उसमें बौना पासवान उर्फ अभिनंदन पासवान, विश्वजीत पासवान, अजनीश पासवान, ¨टका पासवान, मिथुन पासवान, फूल कुमार पासवान एवं ¨पकेश पासवान उर्फ लालू पासवान शामिल हैं। अदालत ने 14 सितंबर को सातों को हत्या का दोषी पाया था। यह मामला सत्र वाद संख्या 243/15 से संबंधित है। अदालत ने अलग- अलग धाराओं में अलग - अलग सजा सुनाई है परंतु सभी सजाएं साथ चलेंगी।