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हिट एंड रन मामले में छह मृतकों के आश्रितों को मुआवजा

साहिबगंज सड़क हादसे में मरनेवाले छह लोगों के आश्रित को 25-25 हजार रुपया मुआवजा मिलेगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 26 Aug 2020 10:39 PM (IST)Updated: Wed, 26 Aug 2020 10:39 PM (IST)
हिट एंड रन मामले में छह मृतकों के आश्रितों को मुआवजा
हिट एंड रन मामले में छह मृतकों के आश्रितों को मुआवजा

साहिबगंज : सड़क हादसे में मरनेवाले छह लोगों के आश्रित को 25-25 हजार रुपया मुआवजा मिलेगा। इसके लिए मिले एक दर्जन से अधिक आवेदनों पर विचार करते हुए छह मृतकों के परिजनों के दावे को सही पाया गया है। इसके बाद उन्हें राशि भुगतान करने की अनुशंसा उपायुक्त चितरंजन कुमार ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से की है। एक-दो दिन में सभी के खाते में राशि चली जाएगी। बोरियो, राजमहल व बरहड़वा प्रखंड के दो-दो व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा।

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राज्य के परिवहन विभाग ने 22 नवंबर 2017 को अधिसूचना जारी कर हिट एंड रन (अज्ञात वाहन के धक्के से मौत या गंभीर रूप से घायल) के मामले में मुआवजा का प्रावधान किया था। अज्ञात वाहन के धक्के से मृत्यु होने पर 25 हजार तो गंभीर रूप से घायल होने पर 12500 रुपये देने का प्रावधान है। इसके लिए सभी जिलों में उपायुक्त के स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। मुआवजा भुगतान पर अंतिम निर्णय कमेटी लेती है। हालांकि, जागरूकता की कमी की वजह से वर्तमान में इस संबंध में काफी कम आवेदन मिल रहे हैं। पिछले साल बोरियो की ही रुको देवी के परिजन को भी मुआवजा मिला था। सात अप्रैल 2018 को अज्ञात वाहन ने उसे धक्का मार दिया था। इसमें उसकी मौत हो गई थी। 10 जून 2019 को मुआवजा का भुगतान किया गया। परिवहन विभाग की नई नियमावली लागू होने के बाद यह पहला केस था। इसके बाद अब छह मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

इनलोगों को मिलेगा मुआवजा :

नौ दिसंबर 2019 को बोरियो के चपलगोड़ा के समीप सड़क हादसा हुआ था। इसमें ताला कुड़ी सोरेन की मौत हो गई थी। धक्का मारने के बाद चालक वाहन लेकर भाग गया था। उसके परिजनों ने मुआवजा के लिए एसडीओ के यहां आवेदन दिया था। उसके आश्रित जेठा टुडू को मुआवजा राशि मिलेगी।

उसके परिजन जेठा टुडू को राशि का भुगतान किया जाएगा। बोरियो के ही मुमताज अंसारी की मौत रंगमटिया के समीप 20 फरवरी 2019 को हुए सड़क हादसे में हो गई थी।

उसके परिजन रिहाना बीबी को 25 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। राजमहल के त्रिपुरारी गोस्वामी की मौत तीन मार्च 2019 को राजमहल एसडीओ कोर्ट के समीप हुए सड़क हादसे में हो गई थी। उसके परिजन पार्वती देवी को मुआवजा मिलेगा। राजमहल के रंजीत मंडल की मौत एक फरवरी 2019 को मंगलहाट के समीप हुए सड़क हादसे में हो गई थी। उसके परिजन सरोदा मंडल को मुआवजा भुगतान किया जाएगा। बरहड़वा के इतवार बेसरा की मौत 24 जनवरी 2018 को रिसोड चेकपोस्ट के समीप हुए हादसे में हो गई थी। उसके परिजन मरांगमयी हेम्ब्रम को लाभ मिलेगा। बरहड़वा के ही कमलेश कुमार रजक की मौत 17 फरवरी 2018 को महाराजपुर के समीप सड़क हादसे में हो गई थी। उसके परिजन मुनू रजक को मुआवजा भुगतान किया जाएगा।

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2017 में परिवहन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर हिट एंड रन मामले में मौत पर 25 हजार तो गंभीर रूप पर घायल होने पर 12500 रुपये के मुआवजा का प्रावधान किया है। छह लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के यहां आवेदन देना होता है। मुआवजा के लिए थाना से एफआइआर की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति, आधार, बैंक एकाउंट व मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ एसडीओ के यहां आवेदन करना होता है। एसडीओ मामले की जांच-पड़ताल कर उपायुक्त को प्रस्ताव देते हैं। 15 दिन के अंदर मुआवजा का भुगतान करने का प्रावधान है।

संतोष कुमार गर्ग, डीटीओ, साहिबगंज


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