सुप्रीम कोर्ट में 12 को होगी योगेंद्र साव की याचिका पर सुनवाई
yogendra saw. सर्वोच्च अदालत ने योगेंद्र साव की जमानत रद कर दी है जिसके बाद योगेंद्र साव ने आदेश में संशोधन के लिए याचिका दाखिल की है।
रांची, राज्य ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की याचिका पर 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 12 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। योगेंद्र साव ने कोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। सुनवाई शुरू होने से पहले वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से योगेंद्र साव की इस याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल मेंशनिंग किया गया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर योगेंद्र साव की जमानत कैंसिल कर दी है और हजारीबाग के सभी मामलों को सुनवाई के लिए रांची निचली अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सरेंडर करने के लिए अदालत निर्धारित नहीं की गई है। योगेंद्र साव की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन के लिए एक याचिका दाखिल की गई है।
जिसमें मांग की गई है कि जब तक हजारीबाग से उनके मामले रांची ट्रांसफर नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। उन्हें किस अदालत में सरेंडर करना है, इसकी जानकारी दी जाए। हजारीबाग से सभी मामलों को एक तय समय में रांची की अदालत में ट्रांसफर किया जाए और इन मामलों का स्पीडी ट्रायल किया जाए।