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विधायक इरफान अंसारी टिप्पणी मामले में 18 सितंबर को राफिया नाज का बयान अदालत में होगा दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

योग शिक्षिका राफिया नाज ने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ स्त्री लज्जा भंग करने भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने उसके वस्त्र पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए...

By Vikram GiriEdited By: Published: Wed, 09 Sep 2020 07:11 PM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2020 07:11 PM (IST)
विधायक इरफान अंसारी टिप्पणी मामले में 18 सितंबर को राफिया नाज का बयान अदालत में होगा दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला
विधायक इरफान अंसारी टिप्पणी मामले में 18 सितंबर को राफिया नाज का बयान अदालत में होगा दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

रांची (जागरण संवाददाता)। योग शिक्षिका राफिया नाज के शिकायतवाद पर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में बुधवार को भी गवाही नहीं हो सकी। शिकायतकर्ता राफिया नाज का बयान दर्ज करने के लिए विशेष जज दिनेश कुमार की अदालत ने अब 18 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। निर्धारित तिथि के दिन राफिया नाज को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। बीते 19 अगस्त को डोरंडा की योग शिक्षिका राफिया नाज ने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ स्त्री लज्जा भंग करने, भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने, उसके वस्त्र पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था।

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राफिया नाज के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के गाइडलाइन के अनुसार पहली बार अदालत में गवाही की प्रक्रिया पर मामले पर सुनवाई होगी। इसके मद्देनजर अदालत विचार करेगी कि आखिर किस तरीके से गवाही की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसको लेकर मजिस्ट्रेट की नियुक्त भी की जानी होती है। इन तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है।

अति आवश्यक मामले के तर्ज पर होनी है सुनवाई

विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की अति-आवश्यक मामले के तर्ज पर सुनवाई होगी। बीते सात सितंबर को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि इसे अति-आवश्यक मामले के तर्ज पर सुनवाई की जाए।


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