प्रतिबंधित पान मसाला के थोक व्यापारियों को मिली छूट, 31 मई तक स्टॉक भेज सकते हैं दूसरे राज्य
Jharkhand. झारखंड राज्य की सीमा के बाहर संबंधित जिले के अनुमंडल पदाधिकारी सह खाद्य संरक्षा के अभिहित पदाधिकारी की निगरानी में ही दूसरे राज्य में भेजना होगा।
रांची, जेएनएन। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉ नितिन कुलकर्णी ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि पान मसाला के थोक विक्रेता/व्यापारी अपने गोदामों में बचे हुए माल को झारखंड राज्य की सीमा से बाहर 31 मई तक भेज सकते हैं। बुधवार को जारी आदेश के अनुसार करीब 2 दो हफ्ते का छूट दिया गया है। यह छूट 31 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रतिबन्धित पान मसाला की थोक या खुदरा बिक्री नहीं होगी। यह छूट सिर्फ दूसरे राज्यों में भेजने के लिए दी गई है।
डॉ कुलकर्णी ने बताया कि सभी थोक विक्रेता अपने खुदरा विक्रेताओं से बचे हुए स्टॉक गोदामों में एकत्र कर उसकी सूची बनाएंगे। इसके बाद संबंधित इसे अनुमंडल पदाधिकारी सह खाद्य संरक्षा के अभिहित पदाधिकारी एवं खाद्य संरक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे। उनकी निगरानी में बचा हुआ माल झारखंड राज्य की सीमा के बाहर भेजा जाएगा, जहां पर उन पान मसालाें पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस बाबत सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अनुमंडल पदाधिकारी एवं परिवहन पदाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।