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Jharkhand: गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति कब, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Jharkhand झारखंड हाईकोर्ट में गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में अवमानना झारखंड हाईकोर्ट में गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में इनकी नियुक्ति से संबंधित जानकारी मांगी है।

By Kanchan SinghEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 02:48 PM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 02:48 PM (IST)
झारखंड हाईकोर्ट में गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई।

रांची, राब्यू । झारखंड हाईकोर्ट में गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में इनकी नियुक्ति कब होगी, इसकी जानकारी मांगी है। इन संबंध में कविता शर्मा सहित अन्य लोगों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि 6 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है।

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लेकिन अगस्त 2019 में नियुक्ति की अनुशंसा के बाद अभी तक संस्कृत के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। इस पर राज्य सरकार की ओर से समय की मांग करते हुए जल्द निर्णय लेने की बात कही गई । इसके बाद कोर्ट ने उन्हें निर्णय की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया है।


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