झारखंड में पंचायत चुनाव होने तक काम करेंगी कार्यकारी समितियां, मुखिया से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष को मिला पावर
Jharkhand Panchayat Election Panchayat Chunav Kab Hoga पंचायती राज विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गठित कमेटी चुनाव होने तक काम करेगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य में पंचायत चुनाव अभी नहीं कराए जा रहे हैं।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में पंचायती राज के तहत चुनाव होने तक जिला परिषद से लेकर मुखिया तक का अधिकार कार्यकारी समितियों के हवाले कर दिया गया है। इन समितियों में कार्यकारी प्रधान अलग-अलग स्तरों के लिए मुखिया से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष तक होंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में सरकारी अधिकारियों को भी नामित कर दिया गया है। इस प्रकार अब पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई काम नहीं रुकेगा और राज्य सरकार को केंद्र से मदद मिलती भी रहेगी। राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
ज्ञात हो कि राज्य में कोविड -19 के कारण पंचायतों का चुनाव समय पर नहीं हो सका है और फिलहाल चुनाव होने की संभावना भी नहीं दिख रही है। जनवरी माह में पंचायत चुनाव करा लिया जाना था, जिसे छह महीने के लिए बढ़ाकर जुलाई तक का कार्यकाल दिया गया था। अब नई अधिसूचना में चुनाव होने तक की तिथि के लिए कार्यकारी समितियों को शक्तियां दी गई हैं।
ग्राम पंचायत कार्यकारी समिति
अध्यक्ष सह कार्यकारी प्रधान - मुखिया, उपाध्यक्ष अभी तक कार्यरत उपमुखिया, सदस्य -विघटित पंचायत के सभी निर्वाचित वार्ड सदस्य, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक और अंचल निरीक्षक के अलावा बीडीओ के स्तर से एक नामित सदस्य भी कार्यकारी समिति में सदस्य के तौर पर कार्यरत होंगे। अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी यही फार्मूला प्रभावी होगा।
पंचायत समिति कार्यकारी समिति
पंचायत समिति के विघटन तक कार्यरत प्रमुख को इस समिति का कार्यकारी प्रधान मनोनीत किया गया है। इसके अलावा उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का मनोनयन पूर्व की भांति होगा। जिला परिषद कार्यकारी समिति में हाल तक कार्यरत अध्यक्ष को कार्यकारी प्रधान का जिम्मा मिला है। उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के अलावा जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को सदस्य के तौर पर रखा गया है।