Coronavirus Update News: केंद्र के निर्देश पर कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार, बुंडू में जगह चिह्नित
Coronavirus Update News झारखंड हाई कोर्ट ने कोरोना के मरीज की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार करने का आदेश दिया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कोरोना के मरीज की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार करने का आदेश दिया है। गुलाब चंद्र प्रजापति की ओर से से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि रांची जिले के बुंडू प्रखंड में इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। इसके बाद अदालत ने उक्त याचिका को निष्पादित कर दिया।
सभी जिलों में जमीन चिन्हित करने का निर्देश
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता सोनल तिवारी ने अदालत को बताया कि कोरोना के मरीज की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया है। इसके तहत ही उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि झारखंड में कोरोना मरीज की मौत के बाद केंद्र सरकार के नियमों के तहत ही अंतिम संस्कार किया गया है और भविष्य में भी इसका पालन किया जाएगा। राज्य सरकार ने भी कोरोना मरीज की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों में इस बाबत कार्रवाई की जा रही है।