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चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, जेपीएससी के सुझाव पर स्वास्थ्य विभाग सहमत

Ranchi News आयोग ने कम से कम 15 अंकों का साक्षात्कार अनिवार्य करने की अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग से की है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अब इसपर सहमत होते हुए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजने का निर्णय लिया है।

By Madhukar KumarEdited By: Published: Thu, 30 Dec 2021 09:41 PM (IST)Updated: Thu, 30 Dec 2021 09:41 PM (IST)
चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, जेपीएससी के सुझाव पर स्वास्थ्य विभाग सहमत

रांची, (नीरज अम्बष्ठ)। झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य के सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति बिना साक्षात्कार के करने के पक्ष में नहीं है। आयोग ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिना साक्षात्कार नियुक्ति को लेकर मांगे गए अनुमोदन पर कहा कि बिना साक्षात्कार नियुक्ति करना ठीक नहीं होगा। आयोग ने कम से कम 15 अंकों का साक्षात्कार अनिवार्य करने की अनुशंसा स्वास्थ्य विभाग से की है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अब इसपर सहमत होते हुए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजने का निर्णय लिया है।

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इस आधार पर होगी नियुक्ति

चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति में 15 अंकों के साक्षात्कार होने से अब नियुक्ति 115 अंकों के आधार पर होगी। इनमें सौ अंक एमबीबीएस, एमडी या एमएस के अंकों तथा अनुभव के आधार पर मिलेंगे। दरअसल, राज्य के सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में अधिक से अधिक चिकित्सकों की नियुक्ति हो सके, इसके लिए राज्य सरकार नियुक्ति नियमावली में कई बदलाव कर रही है। इसके तहत अब चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति अकादमिक अंकों व अनुभव के आधार पर करने का प्रविधान नियमावली में करने का प्रस्ताव बढ़ाया गया, जिसपर वित्त एवं कार्मिक विभाग ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी। इसके बाद इसपर जेपीएससी से अनुमोदन मांगा गया, क्योंकि नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से ही होनी है। बताते चलें कि चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति में लिखित परीक्षा से ही समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में नियुक्ति केवल साक्षात्कार के आधार पर होती है।

अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट

चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट भी दी जाएगी। राज्य में अन्य पदों पर होनेवाली नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित श्रेणी के लिए 35 साल निर्धारित है। इस तरह, चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। इसी के अनुसार, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी आयु सीमा में यह छूट मिलेगी।

अब इस आधार पर मिलेंगे अंक

- एमबीबीएस के अंकों के आधार पर अंक : अधिकतम 60 अंक

- प्रतिवर्ष अनुभव के आधार पर पांच अंक : अधिकतम 25 अंक

- सरकारी अस्पतालों में अनुबंध पर कार्य करने पर अंक : अधिकतम 05 अंक

- पीजी, डीएम, एमसीएच योग्यता पर अंक : अधिकतम 10 अंक

- साक्षात्कार : अधिकतम 15 अंक


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