तत्कालीन आयकर आयुक्त को मिली जमानत
रांची के तत्कालीन आयकर आयुक्त तापस दत्ता को एक मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन इसके बाद भी इनकी मुसीबते कम नहीं होने वाली है। 6 अन्य मामलों में इन्हें जेल में रहना होगा। लगभग दस महीने पहले तापस को सीबीआइ ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
रांची : रांची के तत्कालीन आयकर आयुक्त तापस दत्ता को एक मामले में जमानत मिल गई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में सोमवार को आरसी 3/18 मामले की सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से निर्धारित अवधि में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त तापस दत्ता को जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद तापस की ओर से दस-दस हजार रुपए का बेलबाड भी भरा गया। हालाकि तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त को जमानत मिलने के बाद भी राहत नहीं मिलेगी। वे जेल में ही बंद रहेंगे। उन पर सीबीआई कोर्ट में कई मामले दर्ज हैं। सीबीआइ ने तापस दत्ता के खिलाफ छह मामले दर्ज किए हैं।
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का है मामला दर्ज
सीबीआइ ने तापस दत्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। दर्ज प्राथमिकी में सीबीआइ की ओर से कहा गया है कि तापस दत्ता ने राची एवं हजारीबाग के आयुक्त/प्रधान आयकर आयुक्त पद पर रहते हुए वर्ष 2012 से 2017 के बीच अवैध रूप से नौ करोड़ 78 लाख 61 हजार 271 रुपये की चल एवं चल संपत्ति अर्जित की थी। जुलाई 2017 में तापस दत्ता के आवास एवं कार्यालय में छापेमारी की गयी थी, जिसमें 3.7 करोड़ रुपये कैश एवं करीब साढ़े छह किलो सोना बरामद किया था। जिसके बाद तापस दत्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। दस महीने से तापस दत्ता जेल में ही हैं।