Terror Funding: आधुनिक पावर के सीएमडी महेश अग्रवाल को करना होगा सरेंडर
Jharkhand. एनआइए की विशेष अदालत ने महेश अग्रवाल के खिलाफ 17 जनवरी को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
रांची, जासं। एनआइए के विशेष जज नवनीत कुमार की अदालत में मंगलवार को टेरर फंडिंग के आरोपित आधुनिक पावर के सीएमडी महेश अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने महेश अग्रवाल के गिरफ्तारी वारंट को खारिज करने की मांग ठुकरा दी। जानकारी हो कि 17 जनवरी को एनआइए की विशेष अदालत ने महेश अग्रवाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
गिरफ्तारी से बचने के लिए महेश अग्रवाल की तरफ से अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। याचिका खारिज होने के बाद एनआइए की केस संख्या 3/18 में अब उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। यह मामला चतरा के टंडवा स्थित मगध व आम्रपाली कोयला परियोजना से टेरर फंडिंग का है। एनआइए ने पिछले दिनों महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल, सोनू अग्रवाल, सुरेश केडिया व अजय कुमार सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। वर्तमान में अधिकतर आरोपित जेल में हैं। तीन आरोपित महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल व सोनू अग्रवाल अभी बाहर हैं।
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