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टैक्स बकाया है तो आप नहीं लड़ सकेंगे निकाय चुनाव

राज्य निर्वाचन आयुक्त एनएन पांडेय के अनुसार आयोग ने बकायदा इसका फार्मेट जारी किया है जो सभी जिला निर्वाचन कार्यालय तथा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

By BabitaEdited By: Published: Fri, 16 Mar 2018 01:33 PM (IST)Updated: Fri, 16 Mar 2018 02:49 PM (IST)
टैक्स बकाया है तो आप नहीं लड़ सकेंगे निकाय चुनाव
टैक्स बकाया है तो आप नहीं लड़ सकेंगे निकाय चुनाव

रांची, राज्य ब्यूरो। यदि कोई व्यक्ति नगर निकाय चुनाव लडऩे का मन बना रहा है और उसके पास संबंधित नगर निगम/नगरपालिका, नगर परिषद या नगर पंचायत (जो भी लागू हो) का कोई भी टैक्स बकाया है तो सबसे पहले उसे  उक्त बकाया का भुगतान करना होगा। क्योंकि यदि उसके पास कोई टैक्स बकाया है तो वह चुनाव जीतकर भी वार्ड पार्षद नहीं बन सकेगा। वह इस पद के धारण के लिए अयोग्य करार कर दिया जाएगा। मेयर/अध्यक्ष एवं डिप्टी मेयर/ उपाध्यक्ष पद के लिए भी यह लागू होगा।

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राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे सख्ती से अनुपालन कराने का निर्णय लिया है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के प्रावधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन या निर्वाचन के बाद वार्ड पार्षद के रूप में पद ग्रहण करने के लिए अयोग्य होगा यदि ऐसा व्यक्ति जिस वर्ष में निर्वाचन हुआ हो उसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अर्थात 2016-17 में नगरपालिका के बकाए सभी टैक्स का भुगतान नहीं किया हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त एनएन पांडेय के अनुसार आयोग ने बकायदा इसका फार्मेट जारी किया है जो सभी जिला निर्वाचन कार्यालय तथा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 

दो से ज्यादा बच्चे न होने का देना होगा घोषणापत्र 

अब निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को दो से अधिक बच्चे नहीं होने का भी स्व-घोषणापत्र (सेल्फ एफिडेविट ) नामांकन के समय देना होगा। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए कट ऑफ डेट 9 फरवरी 2013 तय किया है। अर्थात इस तिथि के बाद यदि किसी नागरिक का तीसरा बच्चा पैदा हुआ है तो वह यह चुनाव नहीं लड़ सकता। इस तिथि से पहले यदि किसी व्यक्ति के पास दो से अधिक बच्चे हैं तो वह चुनाव लड़ सकेगा।

 निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी, आज से नामांकन

रांची नगर निगम समेत झारखंड के 34 शहरी स्थानीय निकायों में होनेवाले चुनाव की गुरुवार को अधिसूचना जारी हो गई। नियम के अनुसार, जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई। शुक्रवार से सभी 34 शहरी निकायों में नामांकन शुरू हो जाएगा जो 22 मार्च तक चलेगा। सभी शहरी निकायों में नामांकन की प्रक्रिया पूर्वाह्न 11बजे से शाम तीन बजे तक चलेगी। 

बता दें कि पांच नगर निगम, 16 नगर परिषद तथा 13 नगर पंचायत के 817 पदों पर चुनाव के लिए 16 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। देवघर, धनबाद, पलामू और कोडरमा नगर निकायों के लिए उप चुनाव भी कराए जाएंगे। चु नाव में 22 लाख 12 हजार 137 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 


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