पत्थलगड़ी के आरोपित स्टेन स्वामी को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत Ranchi News
Jharkhand. स्टेन स्वामी ने निचली अदालत से जारी वारंट को निरस्त करने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने राहत देने से इन्कार कर दिया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में खूंटी जिले में पत्थलगड़ी के आरोपित स्टेन स्वामी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से राहत देने की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत देने से इन्कार कर दिया। इस मामले में अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
दरअसल स्टेन स्वामी की ओर से इस मामले में क्वैसिंग (निरस्त) याचिका दाखिल की गई थी। इस बीच निचली अदालत ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से वारंट पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई जिसका सरकारी अधिवक्ता सूरज वर्मा ने विरोध किया गया। उन्होंने अदालत को बताया कि स्टेन स्वामी पर पत्थलगड़ी के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। पुलिस ने जांच के दौरान इन पर देशद्रोह की भी धारा लगाई है। इसलिए इन्हें कोई राहत नहीं दी जाए। इस पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है।