अब चिट्ठी के साथ चालान लेकर आपके घर पहुंचेंगे डाकबाबू, जानिए वजह
Postman. नौ जिलों में ट्रैफिक चलान घर तक पहुंचाकर डाक विभाग जुर्माने की राशि वसूल करेगा। डाक विभाग और परिवहन विभाग में इसके लिए एक साल का करार हुआ है।
रांची, राज्य ब्यूरो। विभिन्न प्रकार के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में अब जुर्माना अदा नहीं होने की स्थिति में डाक विभाग ट्रैफिक चालान को आरोपित व्यक्ति के घर तक पहुंचाएगा। इतना ही नहीं डाक विभाग जुर्माना की राशि भी वसूल सकता है और इसके एवज में उन्हें कमीशन मिलेगा। परिवहन और डाक विभाग का यह करार नौ जिलों के लिए हुआ है। ये जिले रांची, हजारीबाग, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, देवघर, गिरिडीह, रामगढ़ एवं सरायकेला खरसावां हैं।
जानकारी हो कि राजधानी रांची में सिटी सर्विलांस के माध्यम से प्रतिदिन पांच हजार तक मामले दर्ज हो रहे हैं और इनमें से गंभीर मामलों में चालान कटता है। दूसरे जिलों में मैनुअल चालान कटता है। राज्य मंत्रालय स्थित परिवहन विभाग में सचिव प्रवीण टोप्पो और डाक महाधीक्षक शशि शालिनी कुजूर की मौजूदगी में करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान परिवहन आयुक्त फैज अल अहमद मुमताज, संयुक्त सचिव (रोड सेफ्टी) रविशंकर विद्यार्थी, शेखर जमुआर, रांची के ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग आदि अधिकारी मौजूद थे।
नई व्यवस्था के अनुसार चालान कटने के अगले दिन डाक विभाग इसकी प्रति लेकर जाएगा और संबंधित व्यक्ति के घर तक पहुंचाएगा। रांची के ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि इससे विभाग को यह जानकारी रहेगी कि चालान संबंधित व्यक्ति तक पहुंच चुका है। इसके 15 दिनों के अंदर अगर व्यक्ति जुर्माना अदा नहीं करता है तो विभाग मामले को कोर्ट में भेज देगा। डाक और परिवहन विभाग के बीच यह करार एक वर्ष के लिए हुआ है जिसकी छह महीने बाद समीक्षा भी होगी। हर महीने की पहली तारीख को डाक विभाग संबंधित जिलों के ट्रैफिक एसपी को इससे संबंधित बिल देगा। डाक विभाग की योजना बुक नॉऊ, पे लेटर के तहत यह करार हुआ है।
जुर्माना की राशि डाक चार्ज
1000 रुपये तक 5 रुपये
1001-2500 रुपये 10 रुपये
2501-5000 रुपये 15 रुपये
5001 से अधिक 20 रुपये