JPSC Mains: छठी जेपीएससी मामले में हाई कोर्ट में 6 मार्च को होगी सुनवाई
JPSC Mains. हाईकोर्ट जेपीएससी मेंस से जुड़े अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए अपना पक्ष अदालत में रखने की सख्त ताकीद की है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी मुख्य परीक्षा को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने इच्छुक अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए कहा कि वे हर हाल में 6 मार्च तक अपना पक्ष अावेदन के साथ रखें। उच्च न्यायालय में इस मामले की अब अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। इससे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग ने छठी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का नोटिस अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर दिया है। अब तक सिर्फ एक अभ्यर्थी मृत्युंजय प्रसाद ने इस मामले में हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा है।
इस मामले में अगली सुनवाई अब 6 मार्च को होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होकर या अपने वकील के माध्यम से अपनी बात रखने को कहा गया है। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने पंकज कुमार पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 जनवरी से शुरू होनेवाली मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना जेपीएससी रिजल्ट जारी नहीं कर सकता। इस याचिका में मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई थी।