JPSC Mains: छठी जेपीएससी मामले में हाई कोर्ट में 23 को होगी सुनवाई
JPSC Mains. विज्ञापन की शर्तों में हुए बदलाव को दी गई चुनौती मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सरकार की ओर से समय देने की गुहार लगाई गई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में जेपीएससी की ओर आयोजित छठी सिविल संयुक्त सेवा परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से समय देने की गुहार लगाई गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
दरअसल पंकज कुमार पांडेय ने इस संबंध में हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है उक्त परीक्षा के बाद सरकार की ओर से विज्ञापन की शर्तों में कई बदलाव किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम भी जारी किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है।
पूर्व में अदालत ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया था और अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने की छूट दी थी, ताकि इस मामले से प्रभावित सभी पक्षों को सुना जा सके। इस मामले में अब तक तीन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में पक्ष रखने के लिए याचिका दाखिल की है।