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झारखंड: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना

किसी बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा हुआ बात बढ़ने पर जोहन समद ने अपनी पत्नी को सड़क के किनारे ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 07 Feb 2020 03:35 PM (IST)Updated: Fri, 07 Feb 2020 03:35 PM (IST)
झारखंड: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना

सिमडेगा, जासं। पीडीजे कुमार की अदालत ने ठेठईटांगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड संख्या 12/18 के तहत पत्नी की हत्या का आरोपी पति जोहन समद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10000 रुपये  का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से पीपी महेंद्र सिंह ने साक्ष्य एवं दलीलें पेश की।

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उनके द्वारा कुल 7 गवाहों की पेशी कराई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना 4 मार्च 2018 की है। जोहन समद अपनी पत्नी विश्वासी समद के साथ कुरकुरा बाजार गया था। जहां उसने अपनी पत्नी के साथ दारू पी। लौटने के क्रम में किसी बात को लेकर पति-पत्नी में झगड़ा हुआ बात बढ़ने पर जोहन समद ने अपनी पत्नी को सड़क के किनारे ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी।

इसके बाद वह अपने घर आ गया। जब घर में उसके बेटे दान समद ने अपनी मां के बारे में पूछा तो जोहन ने  बताया की जंगल की ओर गई होगी। जब लोग जंगल की ओर खोजने निकले तो महिला विश्वासी समद का शव डोंगापानी जंगल में कुरकुरा जाने वाले रास्ते में सड़क के किनारे पड़ा मिला। तब दान समद ने सख्ती से पूछा तो जोहन  समद ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि उसने ही अपनी पत्नी विश्वासी समद को मारा है।

उसने कहा कि उसकी पत्नी झगड़ा करते हुए उसे मार रही थी। इसीलिए उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इधर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं  साक्ष्य  को देखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।


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