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मेरा बेटा आतंकी नहीं, ऊपरी कोर्ट में करेंगे अपील

बोध गया बम ब्लास्ट में उम्र कैद की सजा पाने वाले इम्तियाज की मां ने किया एनआइए का विरोध, कहा, बेटा निर्दोष है, उसे एनआइए ने फंसाया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Jun 2018 11:38 AM (IST)Updated: Sat, 02 Jun 2018 11:38 AM (IST)
मेरा बेटा आतंकी नहीं, ऊपरी कोर्ट में करेंगे अपील
मेरा बेटा आतंकी नहीं, ऊपरी कोर्ट में करेंगे अपील

संजय साहू, तुपुदाना : बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में सात जुलाई 2013 को हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट में रांची के तीन आतंकी सहित पांच को एनआइए की पटना स्थित विशेष अदालत ने उम्र कैद व 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। रांची के जिन तीन आतंकियों को सजा सुनाई गई है, उसमें धुर्वा के सिठियो गांव का मोहम्मद इम्तियाज भी है, जिसके गांव में शुक्रवार की सुबह से ही सजा सुनने के बाद गहमागहमी थी। जुम्मे का दिन होने के कारण गांव के मस्जिद में लोगों की भीड़ थी। मस्जिद से कुछ दूरी पर ही इम्तियाज का घर है, जहां बैठी इम्तियाज की बूढ़ी मां जालिमा खातुन अपने इस पांचवे बेटे को बेहद सीधा-सादा बता रही थीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने उनके बेटे को फंसाया है। कानून पर उन्हें पूरा भरोसा है और एनआइए की इस विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ वे लोग उपरी अदालत में अपील करेंगे।

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जालिमा के पास में ही इम्तियाज के पिता कमालुद्दीन अंसारी व बड़े भाई अख्तर अंसारी व सभी भाभी तथा गांव के लोग मौजूद थे। सभी इम्तियाज को निर्दोष बता रहे थे। उनका कहना था कि गांव-घर, आस-पड़ोस के लोगों के सुख-दुख में इम्तियाज शामिल होता था। काफी मिलनसार था। उसे एनआइए ने जानबूझकर फंसाया है। न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है। उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा।

बोधगया बम ब्लास्ट में रांची के तीन आतंकियों सहित पांच को उम्रकैद :

बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में सीरियल बम ब्लास्ट के लिए दोषी पाए गए इंडियन मुजाहिदीन के पांच आतंकियों को एनआइए की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है। आर्थिक दंड भी लगाया है। 25 मई को अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था। इन पांच आतंकियों में तीन आतंकी रांची के हैं।

एनआइए के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने दोपहर 12:10 बजे सजा सुनाई। सभी सजा सुनाए जाने के वक्त अदालत में मौजूद थे। उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बेउर जेल से लाया गया था। एनआइए के विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिन्हा ने आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा देने का अनुरोध किया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सूर्य प्रकाश सिंह ने आरोपितों की उम्र को देखते हुए कम से कम सजा देने का अनुरोध किया।

बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के हैं दोषी :

- रांची जिले के धुर्वा थाना क्षेत्र के सिठियो निवासी इम्तियाज अंसारी

- रांची जिले के ही ओरमांझी थाना क्षेत्र के चकला गांव निवासी मुजीबुल्लाह अंसारी

- औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के खिरयामा निवासी हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी।

- छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी उमेर सिद्ीकी और अजहरउद्दीन कुरैशी

सभी पांचों को उम्रकैद :

सभी पांच को आइपीसी की धारा 153ए (धर्म और जाति के नाम पर समाज में कटुता फैलाना) और 120बी के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास, गैरकानूनी कार्य निरोधक अधिनियम की धारा 16, 18, 20 और 23 में उम्रकैद की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

उम्रकैद के अलावा भी मिली सजाएं :

इम्तियाज, हैदर और मुजीबुल्लाह को आइपीसी की धारा 307 (हत्या की नीयत से हमला करने) सह 120 बी के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा और जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा दी गई है।

हैदर को आइपीसी की धारा 458 (अवैध तरीके से किसी घटना को अंजाम देने के लिए किसी स्थान पर प्रवेश करना) के तहत 14 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह महीने की सजा सुनाई गई है।

7 जुलाई 2013 को हुए थे ब्लास्ट :

7 जुलाई 2013 को तड़के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में रांची से बस में आकर 6/7 जुलाई की रात में मंदिर परिसर और आसपास आतंकियों ने टाइमर बमों को जगह-जगह प्लांट कर दिया था। कुल तेरह जगह प्लांट किए गए बमों में नौ में विस्फोट हुआ था।


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