Move to Jagran APP

कोरोना आदेशों का पालन नहीं करा पाए तो नपेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, कटेगा एक माह का वेतन

Jharkhand Coronavirus News Update. ट्रैफिक एसपी ने रांची में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए निर्देशों का सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 15 Jun 2020 03:24 PM (IST)Updated: Mon, 15 Jun 2020 03:24 PM (IST)
कोरोना आदेशों का पालन नहीं करा पाए तो नपेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, कटेगा एक माह का वेतन

रांची, जासं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए ट्रैफिक एसपी ने सभी ट्रैफिक थानेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर व जिले के अंदर ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा का परिचालन को लेकर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने, मास्क पहनने, सैनिटाइजर रखने सहित अन्य आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया गया है। ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिस पदाधिकारी व कर्मी अगर इन आदेशों का पालन कराने में लापरवाही बरततें है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

loksabha election banner

साथ ही पुलिस अधिनियम के तहत एक माह का वेतन जुर्माना स्वरूप वसूल किया जाएगा। नए दिशा निर्देश के अनुसार शहर में चलने वाले इन वाहनों का परमिट होना आवश्यक होगा। शहर में चलने वाली वाहन अपने गंतव्य तक जाने के दौरान रास्ते में सवारी का उतार चढ़ाव नहीं पाएगी। वाहन चालक को मास्क व ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा साथ ही आने वाले यात्री को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर रखना होगा।

सात व्यक्ति क्षमता वाले वाहन में चार, चार व्यक्ति क्षमता वाले वाहन में दो, ई-रिक्शा में दो व मैनुअल रिक्सा में एक व्यक्ति ही बैठ सकते है। यात्रा के दौरान चालक व यात्रियों द्वारा पान मसाला खाकर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा। थूकते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

तीसरी बार नियम उल्लंघन करने वाले वाहन पर दर्ज होगी प्राथमिकी

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार ही शहर में ऑटो, ई-रिक्शा व मैनुअल रिक्शा का परिचालन किया जाएगा। वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से फिजिकल डिस्टेंसिंग में आना होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वाहन में सैनिटाइजर रखना होगा। इसे लेकर ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुुंगडुंग ने आदेश जारी किया है। इसमें बताया है कि नियम का उल्लंघन करने पर ऑटो चालकों के कार्रवाई की जाएगी। दो बार नियम उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन तीसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर ऑटो जब्त कर महामारी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.