Move to Jagran APP

निजी प्रैक्टिस के दोषी पाए गए RIMS के डॉक्टर, दो वेतनवृद्धि पर रोक

RIMS Ranchi. राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) रांची के सर्जरी विभाग के सह प्राध्यापक डॉ. संदीप कुमार अग्रवाल निजी प्रैक्टिस के दोषी मिले हैं।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 12 Jun 2019 01:26 PM (IST)Updated: Wed, 12 Jun 2019 06:54 PM (IST)
निजी प्रैक्टिस के दोषी पाए गए RIMS के डॉक्टर, दो वेतनवृद्धि पर रोक

रांची, राज्य ब्यूरो। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) रांची के सर्जरी विभाग के सह प्राध्यापक डॉ. संदीप कुमार अग्रवाल निजी प्रैक्टिस के दोषी मिले हैं। इसका खुलासा विभागीय जांच के संचालन पदाधिकारी सह चिकित्सा अधीक्षक की जांच रिपोर्ट से हुआ है। इसके बाद रिम्स प्रबंधन ने डॉ. संदीप कुमार अग्रवाल की अगली दो वेतन वृद्धि को रोकने की अनुशंसा की है।

loksabha election banner

इतना ही नहीं, विभागीय जांच संचालन पदाधिकारियों की अन्य अनुशंसाओं पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय के कार्यालय में डॉ. संदीप कुमार अग्रवाल के विरुद्ध शिकायत की गई थी। उन पर नियम विरुद्ध निजी प्रैक्टिस का आरोप लगाया गया था। लोकायुक्त के आदेश पर ही रिम्स प्रबंधन ने इसकी जांच कराई थी।

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि डॉ. संदीप कुमार अग्रवाल सेवा शुल्क लेकर मरीजों की जांच या शल्य चिकित्सा करते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव से अनुशंसा की गई कि डॉ. संदीप कुमार अग्रवाल के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसके बाद ही उनकी दो वेतन वृद्धि पर तत्काल रोक लगाई गई है।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.