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रातू अंचल में संदिग्ध डीड के जरिए म्यूटेशन मामले में राजस्व सचिव ने तलब की रिपोर्ट

रातू अंचल के सिमलिया मौजा में 32 डिसमिल जमीन का संदिग्ध डीड के अवैध म्यूटेशन पर रिपोर्ट तलब किया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Oct 2020 01:54 AM (IST)Updated: Tue, 20 Oct 2020 05:15 AM (IST)
रातू अंचल में संदिग्ध डीड के जरिए म्यूटेशन मामले में राजस्व सचिव ने तलब की रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, रांची :

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रातू अंचल के सिमलिया मौजा में 32 डिसमिल जमीन का संदिग्ध डीड के आधार पर म्यूटेशन के मामले में भू-राजस्व सचिव केके सोन ने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेकर रांची के डीसी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इससे संबंधित खबर गत 29 सितंबर को दैनिक जागरण में प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। इसके साथ ही क्षेत्रीय जनविकास परिषद के अध्यक्ष दयानंद मिश्रा ने इस मामले की राज्य के राजस्व सचिव केके सोन से शिकायत की थी। मामले में संज्ञान लेने के बाद सचिव के निर्देशानुसार विभागीय संयुक्त सचिव चंद्र मोहन प्रसाद कश्यप ने रांची डीसी को संबंधित म्यूटेशन को रद करने के अनुरोध पर जांच व कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। बता दें कि गत सात सितंबर को रातू अंचल के हलका पांच अंतर्गत सिमलिया मौजा के खाता संख्या 9 प्लाट संख्या 3681 रकबा 32 डिसमिल जमीन का संदिग्ध डीड के आधार पर म्यूटेशन किया गया था।

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आपत्ति के बावजूद कर दिया था म्यूटेशन :

रातू अंचल के म्यूटेशन संख्या 873/20-21 पर पीड़ित पक्ष की ओर से बीते 4 सितंबर को आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इस आपत्ति को दरकिनार करते हुए अंचलाधिकारी व अन्य जिम्मेदारों की मिलीभगत से सात सितंबर को दाखिल खारिज कर दिया गया था। आपत्ति पर किसी भी तरह से विचार नहीं किया गया। चार सितंबर को रातू अंचल कार्यालय पहुंचकर अमरुद्दीन अंसारी की ओर से एक लिखित आवेदन देकर आग्रह किया गया था कि इस म्यूटेशन में बिना उनका पक्ष लिए निष्पादित नहीं की जाए। आपत्ति करने वाले का दावा है कि दाखिल खारिज में इस्तेमाल की गई डीड को जमीन के मूल मालिक अमरुद्दीन अंसारी फर्जी या उनके पूर्वज द्वारा नहीं किया गया है ना ही किसी के पास बेचा गया था। संबंधित डीड को लेकर कथित जमीन मालिक लेकर 37 वर्षों से म्यूटेशन के लिए घूम रहे थे। रातू अंचल कार्यालय द्वारा गड़बड़ी करते हुए महज 54 दिनों में म्यूटेशन कर दिया गया।


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