कारोबारियों को राहत, झारखंड में जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीमा 20 लाख से बढ़कर हुई 40 लाख
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के आधे से अधिक कारोबारियों को जल्द ही जीएसटी के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। राज्य सरकार ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा को 20 लाख वार्षिक से बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई वाणिज्य कर विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के आधे से अधिक कारोबारियों को जल्द ही जीएसटी के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। राज्य सरकार ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा को 20 लाख वार्षिक से बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई वाणिज्य कर विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
बता दें कि राज्य भर में जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड व्यवसायियों की संख्या करीब 1.50 लाख है। इस निर्णय के अमल में आने के बाद इनमें से लगभग 80 हजार छोटे व मध्यम कारोबारी अब जीएसटी के दायरे से सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे। इस संदर्भ में विभाग जल्द ही अधिसूचना भी जारी करेगा, यह निर्णय आगामी एक अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा।
व्यवसायी स्वेच्छा से जीएसटी के दायरे में रहना चाहें तो रह सकेंगे :
मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 से 40 लाख के बीच सालाना कारोबार करने वालों में बड़ी संख्या में व्यापारी जीएसटी के दायरे में आते हैं। इस निर्णय से छोटे व मध्यम व्यापारी परेशानी से बचेंगे। हालांकि राज्य सरकार यह भी विकल्प खुला रखेगी कि चालीस लाख सालाना से कम का कारोबार करने वाले व्यवसायी भी अगर जीएसटी के दायरे में स्वत: रहना चाहें तो वे रह सकेंगे।
गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की 10 जनवरी को हुई बैठक में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की सीमा 20 से 40 लाख करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था। इसी फैसले के आलोक में झारखंड की सरकार ने व्यापारियों को यह राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है।
---------------