Ranchi: अशोक विहार के 23 घरों को खाली करने के आदेश पर हाईकोर्ट लगाई रोक, यथास्थिति बरकरार रखने का दिया निर्देश
झारखंड हाई कोर्ट से अशोक विहार के 23 निवासियों को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने अशोक विहार सोसाइटी के 23 घर खाली करने के नोटिस पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।