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26 सितंबर तक होर्डिंग पर नहीं लिखा एजेंसी का नाम तो होगी कार्रवाई, रांची नगर निगम ने दी अंतिम चेतावनी

Published: Fri, 25 Sep 2026 06:30 AM (IST)

रांची नगर निगम ने विज्ञापन एजेंसियों को 26 सितंबर तक शहर में लगे होर्डिंग, यूनिपोल और मोनोपोल पर संबंधित एजेंसी ...और पढ़ें

रांची नगर निगम की फाइल फोटो। जागरण

रांची नगर निगम की फाइल फोटो। जागरण

जागरण संवाददाता, रांची। रांची नगर निगम ने शहर में लगे होर्डिंग, यूनिपोल और मोनोपोल को लेकर विज्ञापन एजेंसियों को अंतिम चेतावनी दी है। निगम ने स्पष्ट किया है कि 26 सितंबर तक सभी विज्ञापन पटों पर संबंधित एजेंसी का नाम और नंबरिंग अंकित कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद भी जिन होर्डिंग, यूनिपोल और मोनोपोल पर एजेंसी का नाम व नंबरिंग नहीं होगी, उन्हें काटकर हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

नगर निगम की ओर से 24 सितंबर को जारी आम सूचना में बताया गया है कि 21 सितंबर को विज्ञापन एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी। बैठक में एजेंसियों की ओर से लिए गए निर्णय पर सहमति जताते हुए सभी विज्ञापन पटों पर नंबरिंग और एजेंसी का नाम अंकित करने की बात कही गई थी। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर विज्ञापन पटों पर अब तक एजेंसी का नाम और नंबरिंग नहीं की गई है।

निगम ने कहा है कि जिन होर्डिंग, यूनिपोल और मोनोपोल पर एजेंसी का नाम और नंबरिंग नहीं होगी, उन्हें अवैध मानते हुए हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों को 26 सितंबर तक का अंतिम अवसर दिया गया है।

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में निर्देश का पालन नहीं करने पर संबंधित विज्ञापन पट को हटाने के साथ ही संबंधित एजेंसी को काली सूची में डालने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। अपर नगर आयुक्त की ओर से जारी सूचना में सभी विज्ञापन एजेंसियों को निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। 

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