रांची में बिना अनुमति हॉस्टल-लॉज चलाना पड़ेगा भारी, 5 सितंबर तक करें आवेदन; नहीं तो सील होगा प्रतिष्ठान
रांची नगर निगम ने बिना अनुमति संचालित हो रहे हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल और विवाह भवनों पर सख्त कार्रवाई की ...और पढ़ें

रांची नगर निगम की बिना अनुमति प्रतिष्ठानों पर सख्ती। एआई जेनरेटेड इमेज
जागरण संवाददाता, रांची। राजधानी में बिना अनुमति संचालित हो रहे हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हाल, विवाह भवन और धर्मशाला संचालकों पर रांची नगर निगम अब सख्ती करने की तैयारी में है। निगम की ओर से ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों के लिए आम सूचना जारी की गई है। इसमें संबंधित संचालकों को नगर निगम से अनुमति लेने के लिए अंतिम मौका दिया गया है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति इन प्रतिष्ठानों का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। संबंधित संचालकों को 5 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति लेने का मौका दिया गया है। निगम ने कहा है कि पहले रांची नगर निगम से अनुमति प्राप्त करें और इसके बाद ही प्रतिष्ठान का संचालन करें।
लॉज और हॉस्टल संचालकों को अंतिम अवसर
नगर निगम ने खासकर लॉज और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए संचालकों को आवेदन करने का अंतिम अवसर दिया है। निगम की ओर से जारी आम सूचना में संबंधित संचालकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया है। इसके बाद अनुमति प्राप्त करने के बाद ही इन प्रतिष्ठानों का संचालन किया जाना है।
नियम नहीं माना तो होगी कार्रवाई
रांची नगर निगम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति नहीं लेने और नियम का पालन नहीं करने की स्थिति में जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
नगर निगम की ओर से जारी सूचना के बाद अब बिना अनुमति संचालित हो रहे हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हाल, विवाह भवन और धर्मशाला संचालकों को 5 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर अनुमति लेने का अंतिम मौका दिया गया है।
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