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अपर बाजार के दुकानदारों को झारखंड HC से बड़ी राहत, अगले आदेश तक दुकान सील करने पर लगी रोक

Published: Tue, 04 Aug 2026 08:00 PM (IST)

रांची हाई कोर्ट ने अपर बाजार के छह दुकानदारों के खिलाफ रांची नगर निगम की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा ...और पढ़ें

हाईकोर्ट ने निगम की पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक। जागरण

हाईकोर्ट ने निगम की पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक। जागरण

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने निगम की पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक।

  2. निगम ने दुकानें सील करने का दिया था नोटिस।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में अपर बाजार के दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस रद कर दुकान सील करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने व्यवसायियों को राहत देते हुए रांची नगर निगम को अगले आदेश तक प्रार्थियों के खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई आठ सितंबर को होगी। इस संबंध में दीपाली मार्केटिंग एवं अन्य छह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने अदालत को बताया कि एक अगस्त को रांची नगर निगम की ओर से प्रार्थियों को एक नोटिस जारी कर कहा गया कि उनका प्रतिष्ठान का नक्शा पास नहीं होने और पर्याप्त पार्किंग की जगह नहीं होने से भीड़ ज्यादा होती है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है।

इसलिए उनका ट्रेड लाइसेंस रद करते हुए व्यापार बंद करने का निर्देश दिया जाता है। अगर तीन दिनों में ऐसा नहीं किया गया तो निगम की ओर से दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि इससे पूर्व नगर निगम की ओर से न तो कोई शोकाज दिया गया था और न ही उन्हें पक्ष रखने का मौका मिला है। ऐसे में यह नोटिस पूरी तरह से असंवैधानिक और मनमाना है। जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने नगर निगम को प्रार्थी दुकानदारों के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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