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पेट्रोल पंप कर्मचारियों को भी मिलेगा ईएसआइसी का लाभ

रांची : किसी भी पेट्रोल पंप पर अगर 10 से अधिक कर्मचारी तैनात हैं, तो उन्हें कर्मचारी राज्य

By JagranEdited By: Published: Mon, 20 Nov 2017 09:39 PM (IST)Updated: Mon, 20 Nov 2017 09:39 PM (IST)
पेट्रोल पंप कर्मचारियों को भी मिलेगा ईएसआइसी का लाभ
पेट्रोल पंप कर्मचारियों को भी मिलेगा ईएसआइसी का लाभ

रांची : किसी भी पेट्रोल पंप पर अगर 10 से अधिक कर्मचारी तैनात हैं, तो उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभ मिलना जरूरी है। निबंधन ऑनलाइन होगा और मासिक भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। नियोजक को 4.75 प्रतिशत और कर्मचारी को 1.75 प्रतिशत रकम जमा करनी होगी। चैंबर भवन में पेट्रोल पंप व्यवसायियों के साथ हुई ईएसआइसी- राज्य कर्मचारी जीवन बीमा निगम की बैठक में यह बातें सामने आई।

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विभाग की ओर से राजेंद्र टुडू ने जानकारी दी। बताया कि ईएसआइसी झारखंड के 9 जिलों राची, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, धनबाद, सरायकेला-खरसावा, सिंहभूम, गिरिडीह और देवघर में प्रभावी है। बाकी 15 जिलों में यह पूरी तरह एक्टिव नहीं है। व्यवसायियों के प्रश्नों के जवाब में उन्होंने बताया कि यदि ईएसआइ के तहत निबंधित हैं तब मालिक को अपने कर्मचारी का अतिरिक्त बीमा कराने की बाध्यता नहीं है। ईएसआइ के तहत लाभ लेने की कोई उम्र सीमा नहीं है।

पीएफ के अधिकारियों ने बताया कि जिस प्रतिष्ठान में 20 कर्मचारी कार्यरत हों, उन्हें एक्ट के अनुरूप पीएफ से रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। 20 से कम में भी यह रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। पेट्रोल पंप के संचालकों की समस्याओं को देखते हुए यह तय किया गया कि पेट्रोल कंपनियों, पेट्रोल पंप संचालकों के साथ विभाग की बैठक चैंबर के नेतृत्व में जल्द की जाएगी।

चैंबर अध्यक्ष रंजीत गाडोदिया व उप समिति चेयरमेन प्रमोद सारस्वत ने संयुक्त रूप से विभाग के कायरें की सराहना की और कहा कि विभाग की बैठक नियमित रूप से ट्रेडवाइज कराई जाएगी। बैठक में विभाग की ओर से राजेंद्र टुडू, सुरजीत कुमार, सुबोध नायक, चैंबर की ओर से चैंबर अध्यक्ष रंजीत गाड़ोदिया, उप समिति चेयरमेन प्रमोद सारस्वत आदि मौजूद थे।

खाद्य सामग्रियों के प्लास्टिक पर जुर्माना वसूलना गलत

प्लास्टिक प्रतिबंध होने से उत्पन्न समस्याओं के आलोक में आज प्लास्टिक विक्रेताओं ने चैंबर के साथ बैठक की। बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित किया गया है, पर वर्तमान में निगम द्वारा प्रतिष्ठानों में जाकर खाद्य सामाग्री की पैकिंग सहित अन्य प्लास्टिकों पर भी जुर्माना वसूला जा रहा है। इससे व्यवसायियों के बीच भय व्याप्त है। व्यवसायियों की समस्याओं को सुनने के बाद कहा गया कि इस प्रकार अवैध जुर्माना वसूली का चैंबर पुरजोर विरोध करता है। इसी मुद्दे पर आज चैंबर की नागरिक सुविधा उपसमिति की बैठक राची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा के साथ संपन्न हुई। मुलाकात के दौरान चैंबर ने यह बताया कि सिर्फ प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित किया गया है, किंतु अन्य खाद्य सामग्रियों के उपयोग में लगे प्लास्टिकों पर जुर्माना वसूला जा रहा है,जो अनुचित है। यह भी कहा गया कि पूर्व में निगम द्वारा निर्गत गाइडलाइन अस्पष्ट होने के कारण व्यवसायी अब तक अपने स्टॉक को वापस नहीं कर पाए हैं। व्यवसायी निगम के पत्र जिसमें 50 माइक्रॉन का उल्लेख था, उससे दिगभ्रमित थे। उप समिति चेयरमेन विकास विजयवर्गीय ने कहा कि चैंबर प्लास्टिक बैन के सरकार के फैसले का समर्थन करता है, किंतु एक्ट की आड़ में किसी भी तुगलकी फरमान का विरोध भी करता है। यह माग की गई कि प्लास्टिक व्यवसायियों को 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाए, ताकि व्यापारी अपने स्टॉक को गोडाउन से मैनुफैक्चरर तक वापस कर सकें।

इसी प्रकार विज्ञापन बोर्ड के लिए नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई पर असंतोष जताया गया। यह आग्रह किया गया कि 24 स्क्वॉयर फीट की तय परिसीमा प्रतिष्ठानों के लिए अनुचित है। इसलिए प्रतिष्ठानों पर लगनेवाले बोर्ड का दायरा भी बढाया जाए।

90 व्यवसायियों ने लिया ट्रेड लाइसेंस

नगर और चैंबर की ओर से सोमवार को ट्रेड लाइसेंस का कैंप डेली मर्केट में लगाया गया। 90 व्यवसायियों ने ट्रेड लाइसेंस लिया। कैंप 30 नवंबर तक विस्तारित किया गया है। यह जानकारी नागरिक सुविधा उपसमिति के चेयरमेन विकास विजयवर्गीय ने देते हुए कहा कि कैंप के माध्यम से दुकानदार आसानी से लाइसेंस प्राप्त कर रहे है। आज के कैंप में उप समिति चेयरमेन विकास विजयवर्गीय, रोहित पोद्दार, को-चेयरमेन अमित शर्मा, किशन आदि मौजूद थे।


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