17 साल पहले ली थी 200 रुपये घूस, अब क्लर्क को कोर्ट ने दी दो साल की सजा Ranchi News
वर्ष 2002 में ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए 200 रुपये की रिश्वत लेने पर कांके अंचल का क्लर्क गिरफ्तार हुआ था। अब अदालत ने उसे इस जुर्म में सजा सुनाई।
By Alok ShahiEdited By: Published: Sun, 16 Jun 2019 11:02 AM (IST)Updated: Sun, 16 Jun 2019 07:16 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। दो सौ रुपये रिश्वत लेने के आरोपित रांची जिले के कांके अंचल के तत्कालीन क्लर्क एनके पाठक को सत्रह साल बाद सजा मिली है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार टू की अदालत ने दोषी करार दिए एनके पाठक को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही, दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पूर्व में अदालत ने एनके पाठक को दोषी करार दिया था।
यह है मामला
दरअसल 2002 में धनेश्वर प्रसाद ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए कांके अंचल के क्लर्क एनके पाठक उनसे 200 रुपये रिश्वत की मांग रहे हैं। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया और मामले को सही पाया। इसके बाद एसीबी की टीम ने चार जून 2002 को दो सौ रुपये रिश्वत लेते हुए एनके पाठक को गिरफ्तार कर लिया था।
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