SC/ST Act: संजीवनी बिल्डकॉन की निदेशक अनामिका व फिरोज को तीन साल की सजा
अदालत ने इन पर जमीन हड़पने व एससी-एसटी के मामले में सजा सुनाते हुए 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। अपर न्यायायुक्त एसपी दुबे की अदालत ने एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) के मामले में संजीवनी बिल्डकॉन की निदेशक अनामिका नंदी एवं फिरोज अंसारी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दरअसल एससी-एसटी एक्ट के तहत रांची के सदर थाना में एक जून 2012 को कांड संख्या 128/2012 दर्ज किया गया था। इसमें जेडी नंदी, अनामिका नंदी, फिरोज अंसारी आरोपित बनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में 30 अक्टूबर 2012 को अनामिका नंदी और फिरोज अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से सात गवाही दर्ज की गई है।
यह है मामला
एतवा उरांव ने रांची के सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि शशि बिहार कॉलोनी में उसकी 74 डिसमिल जमीन थी। वर्ष 2008 में उसके छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उस दौरान जेडी नंदी एवं अनामिका नंदी ने उसे 60 हजार रुपये देकर उसकी आठ कट्ठा जमीन ली और कहा कि कुछ माह बाद इसकी रजिस्ट्री करा लेंगे। इसके बाद जेडी नंदी और अनामिका नंदी उक्त जमीन पर बिल्डिंग बनाने लगे। एतवा उरांव ने इसका विरोध किया तो उसे जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए डराया-धमकाया गया। उक्त जमीन का पैसा भी नहीं दिया गया और जमीन हड़प ली।
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