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डोरंडा-नामकुम सड़क चौड़ीकरण विवाद में मूल दस्तावेज न देने पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, अधिकारी तलब

Published: Sat, 25 Jul 2026 08:30 AM (IST)

झारखंड हाई कोर्ट ने डोरंडा-नामकुम सड़क चौड़ीकरण के मुआवजा विवाद में मूल दस्तावेज जमा न होने पर कड़ी नाराजगी जताई ...और पढ़ें

आदेश के बाद भी मूल दस्तावेज जमा नहीं करने पर कोर्ट नाराज।

आदेश के बाद भी मूल दस्तावेज जमा नहीं करने पर कोर्ट नाराज।

HighLights

  1. कोर्ट ने मूल दस्तावेज जमा न होने पर कड़ी नाराजगी जताई।

  2. भू-अर्जन अधिकारी को 27 जुलाई को दस्तावेज सहित पेश होने का आदेश।

  3. यह मामला 13 साल पुराने भूमि अधिग्रहण विवाद से जुड़ा है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में डोरंडा-नामकुम पथ चौड़ीकरण से जुड़े मुआवजा विवाद में दाखिल अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। आदेश के बाद भी भू-अर्जन से संबंधित मूल दस्तावेज दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कड़ी टिप्पणी की।

अदालत ने कहा कि रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किए जाने से सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारी जानबूझकर भूमि अधिग्रहण से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जिससे गैर-रैयतों को अनुचित लाभ पहुंचाने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को 27 जुलाई को भी सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया और भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी मूल दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर रांची के जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सशरीर उपस्थित हुए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पिछले आदेश के बाद भी भू-अर्जन से संबंधित मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भूमि अधिग्रहण से जुड़े मूल दस्तावेज तथा आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

मामले में सरकार की ओर से केवल शपथ पत्र दाखिल किया गया और मूल रिकार्ड पेश नहीं किया गया। यह मामला करीब 13 वर्ष पुराने भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विवाद से जुड़ा है। इस संबंध में जावेद अनवर एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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