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फलक की मौत मामले में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग

Jharkhand. यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम की ओर से बिना तकनीकी स्वीकृति के नाली व सड़क बनाने का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की गई है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 29 Jul 2019 07:20 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jul 2019 10:37 PM (IST)
फलक की मौत मामले में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग
फलक की मौत मामले में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग

रांची, राज्य ब्यूरो। हिंदपीढ़ी के नाला रोड की रहने वाली पांच साल की फलक अख्तर की नाली में गिरने से मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि याचिका में फलक की मौत के लिए जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है।

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साथ ही नगर आयुक्त, अभियंता और टाउन प्लानर से इसकी जानकारी मांगी जाए कि बिना तकनीकी स्वीकृति के नगर निगम क्षेत्र में नाली और सड़क का निर्माण कैसे कराया जा रहा है। प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में जितने भी खुले नाले हैं, उसको चिन्हित किया जाए और उन्हें ढका जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न होने पाए। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना तकनीकी स्वीकृति के नाली और सड़क निर्माण में घटिया सामग्र्री का प्रयोग किया जा रहा है।

नालों पर बनने वाले स्लैब में मात्र छह एमएम की सरिया का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि स्टैंडर्ड के मुताबिक 12 से 16 एमएम की सरिया का प्रयोग होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर से वाहन गुजरने के बाद भी स्लैब नहीं टूटे। इस याचिका में मुख्य सचिव, डीजीपी, नगर विकास सचिव, मेयर, नगर आयुक्त, एसएसपी रांची, नगर निगम के चीफ इंजीनियर और टाउन प्लानर को प्रतिवादी बनाया गया है। इसके अलावा फलक के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है।

दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा

इस हादसे के बाद दैनिक जागरण ने उन नालों की तस्वीर प्रकाशित की थी, जिनके खुले रहने से इस तरह के हादसे हो सकते हैं। इसके बाद से नगर निगम प्रशासन ने उन नालों को बंद करने की योजना बनाई है।

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