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अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश स्‍थगित Ranchi News

Jharkhand. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक दिन पूर्व ही इस संबंध में आदेश जारी किया था। इस मामले में न्यायालय के आदेश आने तक इस आदेश को स्थगित कर दिया गया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 28 Dec 2019 04:51 PM (IST)Updated: Sat, 28 Dec 2019 06:38 PM (IST)
अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश स्‍थगित Ranchi News
अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश स्‍थगित Ranchi News

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अप्रशिक्षित शिक्षकों व पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने संबंधित अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। विभाग ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अपने आदेश को स्थगित किया। इससे पहले, विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों व पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश सभी उपायुक्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों व जिला शिक्षा अधीक्षकों को जारी कर दिया था।

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शनिवार को सभी अखबारों में इस आशय की खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग न आनन-फानन में उक्त आदेश को स्थगित करने का निर्णय लिया। विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों कोसेवा से मुक्त करने के मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपी (एस) 6701/19 वाद लंबित है। इस मामले में न्यायालय के आदेश आने तक इस आदेश को स्थगित कर दिया गया है।

इधर, उक्त आदेश वापस लेने के बाद पारा शिक्षकों में हर्ष है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संजय कुमार दूबे ने कहा है कि नई सरकार की इस घोषणा से साढ़े चार हजार अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसके लिए मोर्चा ने नई सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है। बताते चलें कि निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका दिया गया था।

इस अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले लगभग साढ़े चार हजार पारा शिक्षकों को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पहले ही कार्यमुक्त कर दिया है। इधर, हाईकोर्ट ने इसी साल अक्टूबर में जारी अपने आदेश में राज्य सरकार का यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया। इसके बाद कई जिलों में अप्रशिक्षित पारा शिक्षक काम पर वापस लौट आए हैं। इधर, विभाग ने 24 दिसंबर को सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश दोबारा जारी कर दिया। यह आदेश ही स्थगित किया गया है। हालांकि इस संबंध में सभी जिलों को पत्र सोमवार को भेजा जाएगा।

विभाग के आदेश के बाद जिलों में भी जारी हो गया आदेश

अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने संबधित पत्र मिलने के बाद कुछ जिलों ने इसे लागू करने का भी आदेश जारी कर दिया। रांची में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में शनिवार को सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों, अवर विद्यालय निरीक्षकों को आदेश जारी कर दिया था।


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