झारखंड में उद्योगों को मिलने लगा ऑक्सीजन, प्रतिदिन इतना टन मिलेगा
Jharkhand News Oxygen to Industry केंद्र के आदेश के बाद उद्योग निदेशक ने विभिन्न कपंनियों के लिए निर्देश जारी किया। प्रतिदिन 272 टन ऑक्सीजन मिलेगा। छोटे उद्योगों को 70 फीसद तक जरूरत होगी। अन्य कंपनियों को भी देने का निर्देश दिया गया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद यहां के छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता के हिसाब से 50 से 70 फीसद तक ऑक्सीजन की आपूर्ति उद्योगों के लिए करेंगी। इसके अलावा बाकी ऑक्सीजन का उपयोग अभी भी स्वास्थ्य की आवश्यकता के लिए किया जाएगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरुआत में छोटी कंपनियों को की जा रही है और पूरी छूट के बाद बड़े उद्योगों की जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा।
उद्योग निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। केंद्र के आदेश पर सभी फरनेस प्लांट, रिफाइनरी, स्टील, एल्यूमीनियम एवं कॉपर प्रोसेसिंग प्लांट को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। सभी एमएसएमई, तमाम एक्सपोर्ट कंपनियां और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। अभी बड़ी कंपनियों को ऑक्सीजन देने की मनाही है।
केंद्र से अनुमति मिलते ही बड़ी कंपनियों की जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन आपूर्ति की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल जमशेदपुर के एयर वाटर कंपनी प्रतिदिन 63 टन ऑक्सीजन उद्योगों के लिए जारी कर सकेगी। यह कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता के हिसाब से 60 फीसद है। अन्य कंपनियों को भी प्रतिदिन के हिसाब से ऑक्सीजन आपूर्ति की सीमा तय करते हुए निर्देश दे दिया गया है।
इस अनुपात में उद्योगों को मिलेगा ऑक्सीजन
कंपनी का नाम ऑक्सीजन की मात्रा
एयर वाटर, जमशेदपुर 63 एमटी (60 फीसद)
आइनोक्स, बोकारो 94 एमटी (70 फीसद)
लिंडे 95 एमटी (50 फीसद)
सेल, बोकारो 10 एमटी (50 फीसद)
वेदांता इलेक्ट्रोस्टील 10 एमटी (50 फीसद)
पुणे से ऑक्सीजन टैंक डिस्पैच, कोर्ट को दी जानकारी
रांची के सदर अस्पताल में समय पर ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक स्थापित कर दिया जाएगा। टैंक पुणे से मंगाया जा रहा है। नौ जून को टैंक पुणे से चल चुका है। रांची पहुंचने के बाद इसे अस्पताल में स्थापित कर दिया जाएगा। सदर अस्पताल का निर्माण कर रही कंपनी की ओर से गुरुवार को यह जानकारी झारखंड हाई कोर्ट को दी गई। इसके बाद अदालत ने 17 जून तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्माण कंपनी को 30 जून तक स्टोरेज टैंक को स्थापित करने और भवन का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। सदर अस्पताल के पूरी क्षमता के अनुसार शुरू करने और इसके पूरे भवन का इस्तेमाल करने के लिए ज्योति शर्मा ने अवमानना याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया है।