किसी को नहीं मिलेगी आचार संहिता उल्लंघन की छूट : खियांग्ते
रांची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने का निर्देश निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया। किसी को भी आचार संहिता के उल्लंघन की छूट नहीं मिलेगी।
रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने का निर्देश निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया है।
कहा है कि इसमें किसी को छूट नहीं दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मंगलवार को उत्तरी तथा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडलों के अंतर्गत आनेवाले जिलों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम कर रहे थे।
उन्होंने इसके उल्लंघन संबंधी मामलों पर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा वीडियो सर्विलास टीम को प्रशिक्षित कर सक्षम बनाने पर जोर दिया।
कहा कि वीडियो रिकार्डिग में घटना का नाम, प्रकार, तारीख, स्थान और कार्यक्रम का आयोजन करने वाले राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार का नाम स्पष्ट हो।
उन्होंने स्टैटिक सर्विलास टीम में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को भी रखने का निर्देश दिया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कानून व्यवस्था, निर्वाचन व्यय की निगरानी आदि की भी समीक्षा की। बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के तहत सभी राजनीतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट बहाल किया जाना है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने-अपने जिलों में राजनीतिक दलों के साथ होनेवाली बैठक में इससे अवगत कराते हुए सुनिश्चित कराएं।
उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को बुधवार तक ईआरओ नेट पर विभिन्न प्रकार के फॉर्म की प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पेड न्यूज पर नजर रखने को लेकर जिलों में की गई तैयारी की भी समीक्षा की। साथ ही चुनाव को लेकर बनाए गए कंट्रोल रुम के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने कंट्रोल रुम में संधारित लॉग बुक का समय-समय पर निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया।
चुनावी खर्च पर नियंत्रण के लिए जिलों में कमेटी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को बताया कि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार पर किए जानेवाले खर्च से संबंधित रिपोर्ट व्यय पर्यवेक्षक को दिए जाने वाले किट में देना है।
इसके लिए आवश्यक तैयारी करने को कहा। उन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन व्यय अनुश्रवण समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया।
गैर जमानती वारंट के लंबित मामलों का यथाशीघ्र हो निपटान
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने निष्पक्ष, भयमुक्त और स्वच्छ वातावरण में मतदान सुनिश्चित करने के लिए गैर जमानती वारंट के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया।
कहा कि आदतन आपराधिक प्रवृति के लोगों पर सीआरपीसी की धारा 107 के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इसकी सूचना दें।
कॉल ऑपरेटर को बनाएं सशक्त
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनीष रंजन ने बताया कि वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर आने वाले कॉल की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
उन्होंने पूछे जानेवाले सवालों का सटीक जवाब देने हेतु कॉल आपरेटरों को प्रशिक्षण देकर सशक्त करने का निर्देश दिया।