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बिजली का बकाया चुकाए बिना उद्योगों को लाइसेंस नवीकरण या विस्तारीकरण नहीं

रांची बिजली का घाटा कम करने को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। एक ओर जहां झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) बकाएदारों के बिजली कनेक्शन काटने का राज्यव्यापी अभियान चला रहा है वहीं नए निर्देश के मुताबिक खनन और औद्योगिक कंपनियों को लाइसेंस का नवीकरण या विस्तार के लिए बिजली का नो-ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Oct 2020 09:57 PM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2020 09:57 PM (IST)
बिजली का बकाया चुकाए बिना उद्योगों को लाइसेंस नवीकरण या विस्तारीकरण नहीं
बिजली का बकाया चुकाए बिना उद्योगों को लाइसेंस नवीकरण या विस्तारीकरण नहीं

रांची : बिजली का घाटा कम करने को लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। एक ओर जहां झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) बकाएदारों के बिजली कनेक्शन काटने का राज्यव्यापी अभियान चला रहा है, वहीं नए निर्देश के मुताबिक खनन और औद्योगिक कंपनियों को लाइसेंस का नवीकरण या विस्तार के लिए बिजली का नो-ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। बिजली वितरण निगम ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को ऐसे बकाएदारों की सूची खान व उद्योग विभाग को सौंपने का आदेश दिया है, जिनके यहां ज्यादा पैसे बकाया हैं। बगैर नो-ड्यूज सर्टिफिकेट लिए उनके लाइसेंस का नवीकरण नहीं हो सकेगा। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अविनाश कुमार ने इस बाबत सख्त निर्देश जारी किए हैं।

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निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने इसे कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया है। इस आदेश के आलोक में बिजली वितरण निगम के कार्यकारी निदेशक केके वर्मा ने सभी बिजली एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक और अधीक्षण अभियंता को पत्र भेज कर राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बिलिग और वसूली की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके तहत 10 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की बिजली काटने के लिए अभियान चलाना है। कनेक्शन काटे जाने के 15 दिन पहले उपभोक्ता को नोटिस भेजा जाएगा। अधीक्षण अभियंताओं को प्रतिदिन मुख्यालय रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 50 हजार रुपये से अधिक के बकायेदारों की सूची सप्ताह में तीन दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित करना है। सभी महाप्रबंधक और अधीक्षण अभियंता को निर्माणाधीन पावर सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, वितरण लाइन व अन्य योजनाओं की नियमित मॉनीटरिग का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा, कार्यपालक अभियंता से ऊपर के अधिकारी अब बगैर बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक की अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।

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