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हर आदमी को मिलेगा भरपेट भोजन, झारखंड में खाद्य सुरक्षा कानून पर कड़ा पहरा; नहीं मिला अनाज तो 60 दिनों में फैसला

झारखंड राज्य खाद्य आयोग शिकायत नियंत्रण प्रणाली को और दुरुस्त करेगा। खाद्य सुरक्षा से संबद्ध किसी तरह की शिकायत आयोग तक पहुंचते ही यह प्रणाली क्रियाशील हो जाएगी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sun, 13 Oct 2019 10:21 AM (IST)Updated: Sun, 13 Oct 2019 10:34 AM (IST)
हर आदमी को मिलेगा भरपेट भोजन, झारखंड में खाद्य सुरक्षा कानून पर कड़ा पहरा; नहीं मिला अनाज तो 60 दिनों में फैसला

रांची, जेएनएन। झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को और भी सशक्त बनाने का एक्शन प्लान तैयार किया है। राज्य के नामी-गिरामी शैक्षणिक संस्थानों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता इस कार्य में सुनिश्चित की जाएगी। कानून को और भी प्रभावी तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निमित्त पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका निर्धारित करने के लिए आयोग पंचायत स्तर तक पर टीम गठित करेगा। खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिलने की स्थिति में आयोग अधिकतम 60 दिनों में अपना फैसला देगा।

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खाद्य सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़े महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले तथा स्वास्थ्य विभाग को आयोग ने इस आशय का दिशानिर्देश भेजा है। आयोग ने पोषण के मामले में झारखंड में महिलाओं और बच्चों की स्थिति का हवाला देते हुए विभागों को आपस में सामंजस्य स्थापित कर काम करने की नसीहत दी है।

शिकायत निवारण प्रणाली पर फोकस 

आयोग की सदस्य डॉ. रंजना के अनुसार आयोग इस बीच शिकायत नियंत्रण प्रणाली को और दुरुस्त करेगा। खाद्य सुरक्षा से संबद्ध किसी तरह की शिकायत आयोग तक पहुंचते ही यह प्रणाली क्रियाशील हो जाएगी। संबंधित मामले में होने वाली कार्रवाई की मॉनीटरिंग आयोग स्वयं करेगा।


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