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Jharkhand: निषेधाज्ञा के बावजूद निकाला मुहर्रम का जुलूस, एफआईआर दर्ज

चर्च रोड के जाफरिया मस्जिद से मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाली गई थी। इसे लेकर दंडाधिकारी राकेश वर्मा के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 31 Aug 2020 10:27 AM (IST)Updated: Mon, 31 Aug 2020 11:34 AM (IST)
Jharkhand: निषेधाज्ञा के बावजूद निकाला मुहर्रम का जुलूस, एफआईआर दर्ज
Jharkhand: निषेधाज्ञा के बावजूद निकाला मुहर्रम का जुलूस, एफआईआर दर्ज

रांची (जागरण संवाददाता) । कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के मद्देनजर लागू निषेधाज्ञा के बावजूद मुहर्रम  का धार्मिक जुलूस निकाले जाने पर लोअर बाजार थाने में एफआइआर दर्ज किया गया है। चर्च रोड के जाफरिया मस्जिद से मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाली गई थी। इसे लेकर दंडाधिकारी राकेश वर्मा के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार दंडाधिकारी के रूप में राकेश वर्मा की ड्यूटी विधि व्यवस्था को लेकर कर्बला चौक के समीप पुलिस बल के साथ थी।

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लेकिन इसी दौरान दिन के करीब एक बजे जफरिया मस्जिद के पास निषेधाज्ञा होने के बावजूद मुहर्रम का जुलूस निकाली गई। प्राथमिकी के अनुसार दंडाधिकारी को इस बात की भी जानकारी मिली कि जुलूस में मौलाना तहजीबबुल हसन, अंजुमन कॉलोनी निवासी नवाब, नन्हे, मल्लाह टोली निवासी नेहाल, कलाल टोली निवासी हैदर, जिसान सहित अन्य लोग धार्मिक जुलूस में शामिल हुए। नामजदों के अलावा 40 से 50 लोगों को आरोपित बनाया गया है।

जुलूस निकालने की मनाही के बावजूद जुटाई भीड़

प्राथमिकी के अनुसार विभिन्न मुहर्रम कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया था कि मुहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार का कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसके बावजूद धार्मिक जुलूस निकाला गया। इसी आरोप में सभी के खिलाफ और अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया है केस

आईपीसी की धारा 188( सरकारी आदेश की अवहेलना) 269, 270 271 (संक्रमण फैलाने) और 34 के तहत लोअर बाजार थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने  मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। नामजदों के अलावा अज्ञात आरोपियों की पुलिस पहचान कर रही है।


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